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रतलाम: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का दबाव; आरोपी समीर फरार

 
 

​रतलाम,15 जून(इ खबर टुडे)। शहर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने, जबरन निकाह कराने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। 

​पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2023 में वह जब कक्षा 11वीं में पढ़ रही थी और नाबालिग थी, तब उसकी जान-पहचान आरोपी समीर (पिता शहजाद मारबल, निवासी रामरहीम नगर) से हुई थी। समीर उसके भाई का दोस्त था, जिसके कारण उसका घर पर आना-जाना था। आरोप है कि समीर ने उसे अपनी बातों में फंसाया और मिलने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।

​गर्भवती होने पर डराया, जबरन कराया निकाह
​पीड़िता ने बताया कि गलत काम के कारण जब वह पहली बार गर्भवती हो गई, तो आरोपी समीर ने उसे कोई गोली लाकर दे दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। जब पीड़िता ने विरोध करना चाहा, तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता को डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

​पीड़िता का आरोप है कि जब वह दोबारा गर्भवती हुई, तो आरोपी समीर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां जबरन उसका निकाह कबूल करवाया। उस समय भी पीड़िता नाबालिग ही थी। निकाह के बाद आरोपी उसे अपने घर रामरहीम नगर ले गया और बंधक जैसी स्थिति में रखकर प्रताड़ित करता रहा। इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो वर्तमान में करीब 9 माह का है।

​धर्म परिवर्तन का दबाव और मारपीट
​पीड़िता के अनुसार, आरोपी समीर उस पर लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। बात न मानने पर वह आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। बीते 8 जून 2026 को भी आरोपी ने पीड़िता के साथ गंभीर मारपीट की, जिससे उसके गाल और गर्दन पर चोटें आईं। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने माता-पिता के घर पहुंची। जब आरोपी को यह पता चला तो उसने पीड़िता के मायके आकर पत्थरबाजी की और झगड़ा किया।

​सरेराह बच्चे को छीनने का प्रयास और धमकी
​हद तो तब हो गई जब 10 जून 2026 की शाम करीब 4 बजे पीड़िता कोर्ट चौराहा पर खड़ी थी, तभी आरोपी समीर वहां आ धमका। उसने सरेराह पीड़िता के साथ झूमाझटकी की और उसके 9 महीने के बच्चे को जबरन छीनने का प्रयास किया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के भाई को फोन कर धमकी दी कि यदि लड़की को वापस मेरे घर नहीं भेजा, तो चाकू मारकर उसका मर्डर कर दूंगा।

​इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला
​आरोपी के अत्याचारों से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने अपने माता-पिता और परिजनों के साथ दीनदयाल नगर थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी समीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता दुष्कर्म, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी, ​पोक्सो एक्ट, नाबालिग से यौन उत्पीड़न, ​एससी/एसटी, ​मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 और जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी तलाश की  है।