Movie prime

रतलाम / लापरवाही से वाहन चलाकर महिला को घायल करने वाले आरोपी को 2 साल की सजा

 
 

रतलाम / जावरा, 06 फरवरी(इ खबर टुडे)। जावरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री शिवानी राठौर ने छह वर्ष पूर्व लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर दो हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनिल सिंह खेर ने बताया कि 26 जुलाई 2019 को फरियादी टीकमचंद ने औद्योगिक थाना क्षेत्र जावरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी भानेज गायत्री अपनी स्कूटी से ग्राम भीमाखेडी आ रही थी, तभी शाम करीब 6 बजे रतलाम तरफ से आ रहा एक कंटेनर कमांक एच.आर. 55 एक्स. 6635 का चालक अपने कंटेनर को तेजगति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसका दाहिना पैर कुचल गया। मौके पर कंटेनर चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रजाउलमुस्तफा निवासी धुनका जिला बरेली का होना बताया। 

घायल गायत्री को इलाज हेतु सिविल अस्तपाल लेकर गये थे, जहां उसका प्राथमिक इलाज हुआ था, जिसके पश्चात गायत्री को बडोदरा गुजरात ले गये थे।  फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना-औद्योगिक क्षेत्र जावरा द्वारा अपराध क्रमांक-362/2019, अंतर्गत धारा-279,337 भा. द.वि. का पंजीबद्ध कर, मामले को जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त-रजाउला मुस्तफा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
             
प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए, धारा-279,337 भा. द.वि में 6 माह के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा-338 भा. द.वि में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।