Ratlam Breaking: बोधि स्कूल का भूमि आवंटन होगा निरस्त, इ खबर टुडे की खबर का असर, भू माफिया राजेंद्र पितलिया को जारी हुआ सूचना पत्र
बोधि स्कूल का भूमि आवंटन होगा निरस्त, इ खबर टुडे की खबर का असर, भू माफिया राजेंद्र पितलिया को जारी हुआ सूचना पत्र
रतलाम 9 अप्रैल (इ खबर टुडे)। अवैध तरीके से आवंटित भूमि पर संचालित हो रहे बोधि स्कूल का भूमि आवंटन अब जल्दी ही निरस्त होगा।कुख्यात भू माफिया राजेन्द्र पितलिया को अवैध रूप से आवंटित की गई बोधि स्कूल की बेश कीमती जमीन का कब्जा वापस लेने के मामले में आखिरकार इ खबर टुडे की खबर रंग लाई और नगर निगम ने खबर प्रकाशित होने के बाद भू माफिया को जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि
23 अप्रैल को नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा द्वारा बोधि स्कूल की अवैध जमीन आवंटन के मामले को उठाए जाने पर निगम आयुक्त द्वारा बताया गया था कि भू माफिया पितलिया को जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है। लेकिन निगम आयुक्त के बताने के बावजूद एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी निगम अधिकारी भू माफिया को नोटिस देने में टा लम टोल कर रहे थे।
इ खबर टुडे ने अपने एक्सक्लूसिव समाचार में इन तथ्यों का उल्लेख किया था कि निगम आयुक्त द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी नोटिस जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहे है ताकि भू माफिया पितलिया को इस कार्रवाई से बचने का कोई रास्ता मिल सके।
इ खबर टुडे की खबर प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मचा और बुधवार को भू माफिया राजेंद्र पितलिया को दिए जाने वाला नोटिस तैयार हुआ। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि यह नोटिस राजेंद्र पितलिया को भेज दिया गया है अथवा नहीं।
यह लिखा है नोटिस में
न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष राजेंद्र पितलिया को संबोधित इस नोटिस में लिखा गया है कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा उक्त भूमि का आवंटन न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल नामक संस्था को किया गया था परंतु उक्त संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था वर्तमान में भी वर्तमान में भी न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम से कोई स्कूल उक्त भूमि पर संचालित नहीं किया जा रहा है और जो बोधी स्कूल संचालित किया जा रहा है उस स्कूल को किसी प्रकार की भूमिका आवंटन नहीं किया गया है।
नगर निगम के नोटिस में कहा गया है कि 7 दिन के भीतर इसका जवाब दिया जाए कि क्यों ना नगर निगम उक्त भूमिका आवंटन निरस्त करते हुए भूमि का कब्जा पुन प्राप्त कर ले।