रतलाम,3 नवंबर (इ खबरटुडे)। पचास हजार रु.की अवैध वसूली के प्रकरण में आरोपी बनाए गए पत्रकार किशन साहू को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने पत्रकार किशन साहू को पचास हजार रु. की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर अग्र्रिम जमानत का लाभ दिया है।
उल्लेखनीय है कि इब्राहीम पिता हाफिज मोहम्मद ने विगत 17 सितम्बर को पुलिस थाना स्टेशन रोड पर एक लिखित शिकायत देकर कहा था कि पत्रकार किशन साहू और शेरु शाह ने उनसे पचास हजार रु. की अवैध मांग की थी। आरोपियों ने इब्राहीम खान को धमकी दी थी कि अगर उसने ये राशि नहीं दी तो उसके खिलाफ अखबार में खबरें लिखी जाएगी। इस लिखित शिकायत की जांच के बाद स्टेशन रोड पुलिस ने किशन साहू और शेरु शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 308 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
इन्दौर उच्च न्यायालय ने किशन साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिए अपने निर्णय में कहा कि किशन साहू के विरुद्ध जिस धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है,उस धारा में सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में उन्हे अग्रिम जमानत दिए जाने में कोई समस्या नहीं है। उच्च न्यायालय ने प्रकरण के अनुसन्धान में सहयोग करने व न्यायालय की प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने जैसी कुछ शर्तों के साथ किशन साहू को अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है।


