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शहर के मध्य स्थित  4 गैस गोदामों को शहर से बाहर ले जाने के निर्देश

 
 

रतलाम 13 जुलाई (इ खबर टुडे) ।  शहर के मध्य आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रो में स्थित चार गैस गोदामों को दो माह के भीतर शहर से दूर अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि यदि दो माह के भीतर इन्हे स्थानांतरित नहीं किया गया तो गोदामों को सील कर दिया। जायेगा 

 कलेक्टर  राजेश बाथम द्वारा 4 गैस एजेंसीज  अमित अग्रवाल एवं श्रीमती कविता अग्रवाल ललित गैस सर्विस इंडियन गैस डीलर, रमेश पीपाड़ा प्रोपराइटर अल्फा गैस सर्विस इंडेन गैस  डीलर, श्रीमती सरिता पीपाड़ा प्रोपराइटर अंशुल इंडियन इंडियन गैस डीलर,  योगेश शर्मा एवं   जय प्रकाश शर्मा पार्टनर रतलाम गैस कंपनी एचपी गैस डीलर, को निर्देशित किया गया है कि  गैस एजेंसी के गोदाम रतलाम नगर के मध्य होकर आवासीय क्षेत्र में निर्मित है। 

 पूर्व में जब गैस गोदाम निर्मित किए गए थे, तब यह स्थान आबादी क्षेत्र में नहीं था।  वर्तमान में गैस गोदाम के आसपास घनी आबादी बाग कॉलोनी भी बनी हुई है। गोदाम के आसपास से प्रतिदिन अधिकांश भारी वाहनों एवं लोगों का आवागमन होता रहता है। अचानक आग लगने के कारण भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। 

पूर्व में प्रेषित पत्रों के माध्यम से नियम अनुसार भूमि मिलने के उपरांत विस्फोटक विभाग से लाइसेंस एवं और संबंधित विभागों से अनुमति मिलने के उपरांत एलपीजी गोडाउन निर्माण/स्थानांतरण, विस्फोटक लाइसेंस आदि प्रक्रिया के लिए उपयुक्त समय चाहा गया था किंतु एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी गैस एजेंसियों द्वारा अब तक आवासीय क्षेत्र में निर्मित गैस गोदामों को स्थानांतरित नहीं किया गया है जो अत्यंत आपत्तिजनक है।

उक्त निर्देशों के बाद भी उक्त एजेंसियों द्वारा गैस गोदाम को स्थानांतरित करने में रुचि नहीं दर्शाई है और ना प्रगति से अवगत कराया है। अंतिम अवसर देते हुए कलेक्टर श्री बाथम ने निर्देशित किया है कि शहर के मध्य स्थित आवासीय क्षेत्र में दो माह में उक्त गैस गोदाम को स्थानांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जावे अन्यथा उक्त गैस गोदाम सील कर उक्त स्थल से गैस आपूर्ति रोक दी जाएगी। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन के लिए गैस एजेंसियां व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होगी।