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 रतलाम / वैवाहिक मामलों में भरण-पोषण की राशि निर्धारित परिसम्पत्ति एवं देयताओं के सम्बंध में शपथ पत्र एवं 3 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट भी पेश करना होगा

 
 

रतलाम,06 अगस्त(इ खबर टुडे)। न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि सर्वाच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले रजनीश विरूद्ध नेहा में वर्ष 2021 में यह दिशा-निर्देश जारी किये है कि वैवाहिक मामलों में भरण-पोषण की राशि निर्धारित किये जाने हेतु पक्षकार अपनी परिसम्पत्ति एवं देयताओं के सम्बंध में शपथ पत्र के साथ यदि वह किसी बैंक में खाता रखता है तो 03 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट भी पेश करेगा। 

उक्त निर्देशों के आपालन की जानकारी प्राप्त होने पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामजी गुप्ता द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरण में शाखा प्रबंधक ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक शाखा नजरबाग कॉलोनी, रतलाम को स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित कर निर्देशों का पालन करने हेतु आदेशित किया है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम की ओर से भी समस्त बैंकों को निर्देशों के पालन हेतु लीड बैंक मैनेजर श्री मीणा को भी पत्र प्रेषित किया गया है।