FSSAI की नई एडवाइजरी: खाद्य पैकेजिंग में धातु की पिन और तार का उपयोग तत्काल बंद करें
जून 2026 | विशेष संस्करण
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए खाद्य उत्पादों और उनकी पैकेजिंग में धातु की पिन (Metallic Pins), तार (Wires) तथा अन्य समान सामग्री के उपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं।
एडवाइजरी क्यों जारी की गई?
FSSAI के अनुसार खाद्य पैकेजिंग में उपयोग की जाने वाली धातु की पिन या तार उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। यदि यह सामग्री गलती से खाद्य पदार्थ में पहुंच जाए तो मुंह, गले और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त, धातु के छोटे कण खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
किन व्यवसायों पर होगा प्रभाव?
यह निर्देश खाद्य निर्माण इकाइयों, पैकेज्ड फूड निर्माताओं, बेकरी उद्योग, मिठाई निर्माताओं, स्नैक उत्पादकों, कैटरिंग सेवाओं और खाद्य पैकेजिंग से जुड़े सभी व्यवसायों पर लागू होगा। FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुरक्षित और खाद्य-ग्रेड विकल्प अपनाने की सलाह दी है।
उद्योग के लिए क्या संदेश?
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय खाद्य उद्योग को वैश्विक सुरक्षा मानकों के और करीब लाएगा। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खाद्य पैकेजिंग में ऐसे जोखिमपूर्ण धातु घटकों के उपयोग को लंबे समय से हतोत्साहित किया जाता रहा है। भारत में भी अब उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसी दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह
उपभोक्ताओं को पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेजिंग की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि किसी खाद्य उत्पाद में धातु की पिन, तार या अन्य असुरक्षित सामग्री दिखाई दे तो इसकी शिकायत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को की जा सकती है।
रत्नदीप पेढ़न्कर (नई दिल्ली)

