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 रतलाम / खतरनाक एवं जीर्णशीर्ण आवासों को चिन्हित कर मालिकों को नोटिस जारी करें, शहर के नाले/नालियों के चॉक होने की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए

 
 

रतलाम, 22 मई(इ खबर टुडे)। वर्षाकाल में आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर राजेश बाथम ने आयुक्त नगर निगम रतलाम एवं सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया है कि वर्षाकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने वाले शहर के विभिन्न स्थानों को तत्काल चिन्हित किये जावें और नाले/ नालियां चॉक होने की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जावें। तेज आंधी एवं वर्षा के कारण गिरने जैसी स्थिति वाले वृक्षों को चिन्हित कर उनकी टहनियों को कटवाने के संबंध में कार्यवाही की जावें। यह सुनिश्चित करें कि, शहर की निचली बस्तियों में नाले एवं नालियों के भराव के कारण वर्षा का जल एक स्थान पर जमा न होने पाये। 

शहर के नाले/नालियों एवं वॉल के चैम्बर पर लगे ढक्कन व फर्शी इत्यादि खुले न रहे इनको ढकना सुनिश्चित किया जाए। चिन्हित किये गये निकाय क्षेत्र के खतरनाक एवं जीर्णशीर्ण आवासो के मालिको को तत्काल नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निकाय एवं शहर में उपलब्ध जेसीबी मशीन एवं क्रेंन मशीन के मालिको एवं ड्रायवर के नाम व मोबाईल नम्बरो की जानकारी कंट्रोल रूम पर रखी जावे। स्थापित कंट्रोल रूम 24 घंटे चालु रहे ऐसी व्यवस्था की जावें। निकाय क्षेत्र में खुले कुंए व बावड़ी जिनकी मुंडेर न हो, ऐसे कुंओ का सुरक्षित घेरा बनाया जावें ताकि वर्षाकाल के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित न हो।

शहरवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। पेयजल की शुद्धता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिए निकाय के अमले सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के सहयोग से क्लोरीन की गोलियां वितरित की जाए। पूर्ववर्ती वर्षों में अतिवर्षा के कारण शहरी क्षेत्र की सडके, पुलियाऐं क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग अवरूद्ध होकर प्रभावित हुए, ऐसे स्थानों का तत्काल निरीक्षण करते हुए आवश्यक मरम्मत के कार्य करवाये जावें।

निकाय क्षेत्र में बिमारीयों की रोकथाम के लिए आवश्यक किटनाशक दवाईयों का नियमित रूप से छिडकाव करवाया जावें। यदि पर्याप्त मात्रा में किटनाशक दवाईयां उपलब्ध न हो तो तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। निकाय क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्मिको से समन्वय स्थापित कर, नियमित रूप से अभियान चलाकर सड़े - गले फलों, सब्जियों और खाद्य सामग्रीयों के विक्रय पर रोक लगाते हुए विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जावे तथा संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावें।