रतलाम / यूको बैंक से 81 लाख से अधिक की एफडी धोखाधड़ी: मुख्य आरोपी राहुल की जमानत खारिज
रतलाम, 13 अक्टूबर (इ खबर टुडे)। शहर के यूको बैंक शाखा लक्कड़पीठा में हुए 81 लाख रुपए से अधिक के बहुचर्चित एफ.डी. (फिक्सड डिपॉजिट) घोटाले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। बैंक खातों में जमा एफ.डी. को अवैध रूप से तोड़कर गबन करने के मुख्य आरोपी राहुल (निवासी त्रिमूर्ति नगर, रतलाम) की जमानत याचिका सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत ने खारिज कर दी है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी दिनेश बंजारा ने 26 मई 2026 को माणक चौक थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच में सामने आया कि यूको बैंक की लक्कड़पीठा शाखा में फरियादी दिनेश बंजारा समेत कुल 34 खाताधारकों की जमा राशि (कुल 81,64,500 रुपए की एफ.डी.) को धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत समय से पहले तोड़ दिया गया। आरोपियों ने इन रुपयों को अवैध रूप से मुख्य आरोपी राहुल के जीजा, मुकेश पिता शंकरलाल के खाते में ट्रांसफर कर गबन कर लिया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए माणक चौक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक से एफ.डी. तोड़कर अवैध रूप से राशि निकालने के आरोप में गत 5 जुलाई 2026 को अभियुक्त राहुल सहित रवि पिता पूनमचंद्र, दिनेश पिता भेरुलाल, अरुण पिता इंदरमल, जितेंद्र पिता गोविंद कुमावत और बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक त्रिलोक पिता सीताराम को गिरफ्तार किया था।
अदालत द्वारा मुख्य आरोपी राहुल की जमानत याचिका निरस्त किए जाने से इस बड़े वित्तीय घोटाले में संलिप्त अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

