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 निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया

 एस आई आर के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न
 
 

रतलाम 23 दिसंबर(इ खबर टुडे)। निर्वाचक नामावली का विशेष  गहन पुनरीक्षण 2026 अन्तर्गत 23 दिसंबर (मंगलवार) को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इस संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। 

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली में दावे एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती है। नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई कर निराकरण 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा,  23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने हेतु फार्म-6, नाम निरसन हेतु फार्म-7 एवं संशोधन हेतु फार्म-8 भी बीएलओ द्वारा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही निरंतर रहेगी।

27 अक्टूबर 2025 की निर्वाचक नामावली के अनुसार विधानसभा 219 रतलाम ग्रामीण 252 मतदान केन्द्र एवं 217634 मतदाता, विधानसभा 220 रतलाम सिटी में 261 मतदान केन्द्र एवं 221137 मतदाता, विधानसभा 221 सैलाना में 256 मतदान केन्द्र एवं 219409 मतदाता, विधानसभा 222 जावरा में 275 मतदान केन्द्र एवं 239412 मतदाता, विधानसभा 223 आलोट में 253 मतदान केन्द्र एवं 226443 मतदाता, जिले में कुल 1297 मतदान केन्द्र एवं 1124035 मतदाताओं की संख्या थी।

प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर के अनुसार विधानसभा 219 रतलाम ग्रामीण 262 मतदान केन्द्र एवं 211680 मतदाता, विधानसभा 220 रतलाम सिटी में 269 मतदान केन्द्र एवं 200634 मतदाता, विधानसभा 221 सैलाना में 279 मतदान केन्द्र एवं 210830 मतदाता, विधानसभा 222 जावरा में 290 मतदान केन्द्र एवं 231921 मतदाता, विधानसभा 223 आलोट में 299 मतदान केन्द्र एवं 219760 मतदाता, जिले में कुल 1399 मतदान केन्द्र एवं 1074825 मतदाताओं की संख्या है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर नो मेपिंग वाले 50 मतदाताओं के फार्मो पर कार्यवाही की जाएगी। जिन निर्वाचको के नाम नो मेंपिंग में है अर्थात जिनके परिवार का कोई लिंक नहीं मिल पाया है उन्हें नोटिस (सूचना पत्र) जारी किया जाकर तदाशय की सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही इसकी एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को साप्ताहिक रूप से प्रदाय की गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विरूद्ध अपील जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। आज कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप सूची की हार्ड एवं साफ्ट कापी प्रदाय की। इस अवसर पर एडीएम एवं  उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।