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 रतलाम / हत्या की सुपारी देने के मामले में दीपू टांक और साथी को 3 साल की सजा
 हथियार के साथ हुए थे गिरफ्तार 
 
 

रतलाम, 06 दिसंबर (इ खबर टुडे)। बीते दिन शुक्रवार को जिला कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अपने चचेरे भाई की हत्या की सुपारी देने के मामले में दीपू टांक व साथी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 1000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए थे। 

जानकारी के अनुसार फरियादी मुकुल पंवार पिता राजेन्द्र पंवार निवासी पानी की टंकी के पास विनोबा नगर रतलाम के लिखित आवेदन पर थाना दीनदयाल नगर रतलाम में दीपक उर्फ दीपू पिता प्रकाश टांक 36 वर्षीय व अविनाश उर्फ चिंटू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी टाटा नगर गली नंबर-01 रतलाम, विनोद पिता प्यारेलाल शर्मा 32 वर्षीय निवासी टाटा नगर रतलाम व बलवंतसिंह पिता देवीसिंह गोयल  38 वर्षीय निवासी राजेन्द्र नगर रतलाम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ था।

शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी मुकुल पंवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि में महलवाडा में पार्लर सैलून की दुकान पर काम करता हूँ, जून 2019 में, मेरा विवाद पिन्टु टांक से होने पर मेरे द्वारा उसके विरुद्ध थाना डी.डी. नगर रतलाम में रिपोर्ट कराने के बाद मेरी पिन्टु टांक से बातचीत बंद हो गई थी। जून-जुलाई 2020 में मुझे बलवंत उर्फ बल्ली गोयल निवासी गोशाला रोड राजेन्द्र नगर रतलाम ने आशापुरा होटल में बुलवाया था। जब में वहां पहुंचा तो मुझे होटल में चारो अभियुक्तगण मिले में इन सभी को पिछले तीन-चार वर्षों से जानता हूँ। दीपू टांक से मैने पचास हजार रुपये उधार ले रखे थे। 

चारों आरोपियों ने होटल में मुझे बैठाकर भड़काया कि दुश्मन पिन्टु टांक को निपटा दे, सारे खर्चे उठायेंगे, यदि जेल जायेगा तो महीने के घर खर्चा पहुंचायेंगे, जो पचास हजार रुपये ले रखा है, उसके अलावा दो लाख रुपये और देंगे, पुलिस, कोर्ट और वकील सब हम देख लेंगे, तुझे बरी भी करवा देंगे। ये सुनकर में घबरा गया। अभियुक्त दीपू टांक व विनोद शर्मा ने उनकी कमर में से दो देशी पिस्टल निकालकर उसके सामने रख दिये और जेब में से चार-चार राउण्ड निकलकर उसके सामने टेबल पर रखकर उसे बोले कि ले जा और मार डाल उसको, में घबरा गया तो उस समय मैने हां बोल कर वहा से निकल गया था, उसके बाद से ये लोग मुझ पर लगातार दबाव डाल रहे थे, बोल रहे थे कि यदि तूने वो काम नहीं किया तो तुझे बर्बाद कर देंगे, तुझे मरवा देंगे, उधारी के चार गुना पैसे वसूल करेंगे। 

22 मार्च 2021 को भी आरोपियों ने मुझे धमकी दी कि जल्दी से पिन्टु को निपटा दे नहीं तो हम तुझे निपटा देंगे। मेरे पास इनकी सभी ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना दीनदयाल नगर रतलाम में चारो आरोपियों के विरुद्ध धारा 115, 387, 384 भारतीय दंड संहिता, धारा 3/4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी।

22 मार्च 2021 को आरोपी दीपू टांक को गिरफ्तार कर उसके बताए अनुसार हवाई पट्टी बंजली पर बने मकान के पीछे जमीन से खोदकर एक देसी लोहे की पिस्टल व चार जिंदा राउंड कारतूस, दिनांक 22/03/2021 को ही अभियुक्त विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर उसके बताए अनुसार आशापुरा होटल के पीछे मिट्टी मैसे प्लास्टिक के थैली से एक देसी पिस्टल मैगजीन में चार राउंड जिंदा कारतूस के जप्त कर प्रकरण में धारा 120 बी, 506 भारतीय दण्ड संहिता का इजाफा कर संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसकी सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने आरोपी दीपू टांक व विनोद शर्मा को तीन-तीन वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया व आरोपी बलवंतसिंह व अविनाश उर्फ चिंटू टांक को न्यायालय ने बरी कर दिया है। फरियादी मुकुल पंवार ने दिनांक 16/06/2022 को अभियुक्तगण से न्यायालय में लिखित समझौत कर लिया था।