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तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई थी मौत, चालक को एक वर्ष का कारावास

 

​रतलाम, 12मई(इ खबर टुडे)। लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अंकित भंजुग, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जावरा जिला रतलाम के न्यायालय द्वारा आरोपी कुसमित पांचाल को दोषी करार देते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

​अभियोजन के अनुसार, घटना 17 अप्रैल 2024 की है। फरियादी ईस्माईल मेवाती को सूचना मिली थी कि बड़ावदा में आरा मशीन के सामने, उन्हेल-जावरा रोड पर एक कार चालक ने उसके पिता अस्लीम भाई की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी है। होंडा अमेज कार (क्रमांक MP14 CA 1578) के चालक ने वाहन को अत्यंत तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारी थी, जिससे अस्लीम भाई के सिर में गंभीर चोटें आई थीं।

​घायल को तत्काल जावरा और फिर मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। थाना बड़ावदा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोपी कुसमित पांचाल पिता ओमप्रकाश पांचाल निवासी इंदौर के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

​न्यायालय का निर्णय
​प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक छारिया द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी कुसमित पांचाल को धारा 304-ए (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत दोषी पाया और उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।