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 होटल में ठहरे आगंतुकों की जानकारी पुलिस को न देने पर होटल जैन पैलेस संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

 
 

रतलाम,28 अगस्त (इ खबर टुडे)। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए शहर के होटलों, लॉज एवं धर्मशालाओं की लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और  होटल संचालको को होटल में ठहरने वालो की नियमित सुचना पुलिस को देने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद होटल जैन पैलेस के  संचालक अनिल पिता रतन मेहता द्वारा पुलिस को सुचना नहीं दी गई इसके चलते उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण  गया है। 

 पुलिस  सूत्रों के मुताबिक बुधवार  दिनांक 27.08.2025 को थाना स्टेशन रोड रतलाम पुलिस टीम द्वारा त्यौहार के दृष्टिगत दिलबहार चौराहा स्थित होटल जैन पैलेस की जांच की गई। चेकिंग के दौरान होटल का इंट्री रजिस्टर देखा गया, जिसमें दिनांक 01.03.2025 से 26.08.2025 तक होटल में ठहरे व्यक्तियों की प्रविष्टियाँ दर्ज पाई गईं।

जब होटल संचालक अनिल पिता रतन मेहता, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम माल थाना साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) से होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी थाना स्टेशन रोड को उपलब्ध कराने के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सूचना न देने की बात स्वीकार की।

जबकि, न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेश अनुसार, होटल/लॉज/धर्मशालाओं के संचालक को यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक यात्री की सूचना तथा पहचान पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएँ।

होटल जैन पैलेस संचालक द्वारा उक्त आदेश का पालन न किए जाने पर उनका कृत्य भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। अतः होटल का इंट्री रजिस्टर पंचाना के समक्ष जप्त किया गया है।

चूँकि आरोपित का अपराध 7 वर्ष से कम दंडनीय श्रेणी का है, अतः प्रकरण में धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत सूचना पत्र तामिल कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
             
रतलाम पुलिस सभी होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों से अपील करती है कि वे जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेशों का पालन करें एवं अपने यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक यात्री/अतिथि की जानकारी समय पर संबंधित थाने को अवश्य उपलब्ध कराएँ। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।