आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में होगा पंजीयन
योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के ऐसे कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो, जो आयकर दाता न हों तथा कर्मचारी भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा या राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य न हों।
योजना के तहत हितग्राहियों को आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान जमा करना होगा। हितग्राही द्वारा जमा की जाने वाली राशि के बराबर अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी जमा किया जाएगा। योजना में शामिल हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। जिले के सभी विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन कराया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।

