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 रतलाम / घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

 ​न्यायालय ने लगाया 1500 रुपये का अर्थदंड
 

 

रतलाम,23 सितंबर(इ खबर टुडे)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा (शिवानी राठौर) ने घर में घुसकर महिला के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी इमरान (28 वर्ष) पिता अजीज कुरैशी, निवासी नई आबादी पिपलौदा को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं कुल 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी सुनिल सिंह खेर (सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जावरा) के अनुसार घटना 6 अप्रैल 2025 की शाम करीब 6:00 बजे की है। थाना पिपलौदा क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता (अभियोक्त्री) के घर पर जब उसकी सास छत पर कपड़े लेने गई थी, तब आरोपी इमरान उसे अकेला पाकर जबरन घर में घुस गया। आरोपी ने बुरी नियत से महिला का दाहिना हाथ पकड़ लिया। महिला द्वारा विरोध करने और डांटने पर आरोपी ने उसे फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने, झूठे केस में फंसाने और किसी को बताने पर पति सहित जान से मारने की धमकी दी।

​पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसकी सास छत से नीचे आई, तो आरोपी मौका देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पीड़िता ने पति और सास के साथ थाना पिपलौदा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 333 और 351(2) के तहत अपराध क्रमांक 113/2025 (RCT 1883/2025) दर्ज कर विवेचना अधिकारी कैलाश द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

​न्यायालय का फैसला
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अधिकारी सुनिल सिंह खेर ने कुल 04 साक्षियों के कथन लेखबद्ध करवाए और मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को प्रामाणिक मानते हुए आरोपी इमरान को धारा 74 BNS में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 333 BNS में 03 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।