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रतलाम / बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे बेचते आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में आतिशबाजी ज़ब्त

 

  

रतलाम, 04 नवंबर (इ खबर टुडे)। थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवासीय शहरी क्षेत्र में बिना किसी सुरक्षा इंतज़ाम और लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे बेच रहे एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार्टून और कैरेट में रखे विभिन्न प्रकार के पटाखे ज़ब्ত किए हैं।  
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​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाने के उपनिरीक्षक जब सर्किल भ्रमण के दौरान श्मशान घाट के सामने तिराहे पर मौजूद थे, तभी एक विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरदान नगर, रतलाम निवासी कमल गुरनानी अपनी दुकान और बाउंड्री के सामने अवैध रूप से पटाखे रखकर बेच रहा है। सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस बल और स्वतंत्र पंचों (याकूब अब्बासी व अब्दुल्ला शरीफ) को साथ लेकर बताए गए स्थान (गणेश किराना स्टोर के पास) पर दबिश दी गई।  

​दुकान के बाहर कार्टून और कैरेट में मिले पटाखे
​मौके पर देखने पर एक व्यक्ति लोगों को सामान देता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने दुकान और घर के सामने की बाउंड्री पर जाकर जांच की, तो वहां कार्टून व कैरेट में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए पाए गए। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम कमल गुरनानी (पिता स्व. थावरदास गुरनानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नं. 194, बरदान नगर, रतलाम) बताया और दुकान खुद की होना स्वीकार किया।

लाइसेंस नहीं कर पाया पेश
​आरोपी कमल गुरनानी से जब पटाखे रखने और बेचने के लाइसेंस या अनुमति के बारे में पूछा गया, तो उसने कोई भी लाइसेंस न होने की बात स्वीकारी। आवासीय क्षेत्र में बिना सुरक्षा और अनुमति के पटाखे बेचना लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था।  

​विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
​आरोपी का यह कृत्य धारा 288 BNS एवं धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत दंडनीय होने के कारण, पुलिस ने मौके पर जब्ती पत्रक तैयार कर बॉम्ब, फुलझड़ी, अनार, चकरी, सुतली बम और रॉकेट आदि पटाखे ज़ब्त कर लिए हैं। चूंकि उक्त अपराध में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए आरोपी को गिरफ्तार न करते हुए धारा 35(3) BNSS के तहत नोटिस जारी कर नियत दिनांक को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।