रतलाम, 22 नवंबर (इ खबर टुडे)। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में आतंकियों की यूनिवर्सिटी अल फलाह के संचालको द्वारा मान्यता के फर्जी दस्तावेज तैयार किये जाने जैसा ही मामला रतलाम में भी सामने आया है जंहा अल्पसंख्यक बोहरा समुदाय द्वारा संचालित न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा फर्जी मान्यता प्रमाणपत्र का उपयोग किया जा रहा था। इतना ही नहीं स्कुल संचालको द्वारा आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के हस्ताक्षर भी फर्जी बनाये गए थे। जाँच के दौरान फर्जीवाड़े के तथ्य सामने आने के बाद स्कुल समिति के सचिव हुसैन इंजिनियर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
स्कुल संचालको द्वारा की जा रही जालसाजी की जानकारी एक जाँच के दौरान सामने आई। उल्लेखनीय है कि सागोद रोड स्थित न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा पात्र छात्रों को आरटीई अधिनियम 2009 अन्तर्गत एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। इस मामले में स्कूल की जांच करायी गयी थी। जांच होने पर स्कूल के विरुद्ध 18 अगस्त को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके उत्तर में स्कूल के लेटर हेड पर सचिव हुसैन इंजिनियर के हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत कर आयुक्त पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का भी मान्यता पत्र प्रस्तुत कर आरटीई अधिनियम 2009 से बाहर होने का उत्तर प्रस्तुत किया गया ।
उक्त पत्र पर आयुक्त के हस्ताक्षर संदिग्ध होने से पत्र की जांच की गई और आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन लिया गया। कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ऐसे किसी पत्र जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी गई और वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।फर्जीवाड़ा का कृत्य आरटीई अधिनियम अन्तर्गत पात्र बच्चों को वंचित रखने की मंशा से किए जाने और सरकारी दस्तावेज का फर्जीवाड़ा करने के कारण सचिव, न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुसैन इंजिनियर पिता इक़बाल हुसैन के विरुद्ध थाना दीन दयाल नगर में एफ आई आर दर्ज करायी गयी है।
दीनदयाल नगर पुलिस ने राज्य शिक्षा केंद्र के जिला समन्वयक राजेश झा द्वारा दिए गए आवेदन पर न्यू तैयबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव हुसैन इंजिनियर पिता इक़बाल हुसैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4),338,336(3) और 340(2) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। बीएनएस की उक्त धराये धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के सम्बन्ध में है और इनमे दस साल के कारावास की सजा का प्रावधान है।

