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विदेशी नागरिकों की जानकारी छिपाने पर रतलाम के होटल संचालक और मैनेजर पर केस दर्ज

​चीन के 4 नागरिक करीब एक महीने तक होटल में रुके रहे; स्थानीय पुलिस और एसपी कार्यालय को नहीं दी गई सूचना
 

​रतलाम, 02 जून (इ खबर टुडे)। शहर के अजंता पैलेस होटल के संचालक और मैनेजर के खिलाफ विदेशी नागरिकों के ठहरने की अनिवार्य जानकारी पुलिस को नहीं देने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि होटल में चीन के चार नागरिक करीब एक माह तक रुके रहे, लेकिन नियमानुसार उनकी जानकारी न तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गई और न ही स्थानीय पुलिस एवं एसपी कार्यालय को दी गई।

​पुलिस के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच चीन के चार नागरिक होटल अजंता पैलेस में ठहरे थे। संबंधित विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी से जुड़े कार्य के सिलसिले में रतलाम में रुके हुए थे। बाद में उनके वीजा रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय (PHQ) को जानकारी भेजी गई, जिसके बाद रतलाम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

​जांच के बाद संचालक डॉ. अग्रवाल और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज
​पुलिस जांच में यह पुष्टि हुई कि विदेशी नागरिक निर्धारित अवधि तक होटल में रुके थे, लेकिन होटल प्रबंधन द्वारा उनकी जानकारी तय प्रक्रिया के अनुसार दर्ज नहीं कराई गई। इसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने होटल संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल निवासी पैलेस रोड, रतलाम एवं मैनेजर शिवसिंह राठौर निवासी अजंता होटल परिसर, रतलाम के खिलाफ आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम-2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है।

​विदेशी मेहमानों की सूचना देना क्यों है जरूरी?
​आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम-2025 तथा संबंधित नियमों के तहत किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला या निजी परिसर में विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म (C-Form) के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यकता अनुसार स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देनी होती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय को ध्यान में रखकर लागू की गई है।