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मंगलवार को शहर में अलग-अलग समय व क्षेत्रवार कर्फ्यू में छूट रहेगी

 
रतलाम 29 सितम्बर (इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन संपूर्ण रतलाम शहर (नगर निगम की सीमा) में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र एवं रतलाम शहर की कानून व्यवस्था के बारे में पुलिस अधीक्षक से परामर्श के उपरांत 30 सितम्बर मंगलवार को स्टेशनरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15से 34 में प्रात:10 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिलाओं के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसी प्रकार नगर निगम वार्ड क्रमांक एक से चौदह अर्थात् पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र एवं थाना जीआरपी क्षेत्र में 30सितम्बर को दोपहर 12.30 बजे से 3 बजे तक महिलाओं एवं पुरूषों को कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाएगी। माणकचौक थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 से 49 में दोपहर 3.30 बजे से 5.30 बजे तक महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी हेतु कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाएगी। सोमवार 29 सितम्बर को सांय 4.30 बजे से 6 बजे के दौरान माणक चौक थाना अंतर्गत महिलाओं को कर्फ्यू में छूठ दी गई।  इस दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरन्तर भ्रमण कर निगरानी की गई। छूट के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रही। इस दौरान वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध यथावत रहा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्थिति सामान्य है। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।