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मप्र में लागू होगा नया किराएदारी अधिनियम, मकान खाली न करने पर किराएदार को देना होगा चार गुना किराया

 

 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नया किराएदारी अधिनियम लागू किया जाएगा। मकान मालिक और किराएदारों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए यह नया नियम लागू किया जाएगा। नए नियम को ग्रामीण और शहरी आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा।


अनुबंध खत्म होने पर मकान खाली करना जरूरी 


नए अधिनियम के अंतर्गत किराएदार को अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद मकान खाली करना होगा। अगर किराएदार मकान खाली करने से इनकार कर देता है तो नए अधिनियम के अंतर्गत उसपर कार्रवाई हो सकती है। आपदा की स्थिति में किराएदार मकान खाली नहीं करेगा लेकिन उसे हर महीने उचित किराया देना होगा।


इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि किराएदार बिना मकान मालिक की अनुमति के बिना किसी और को मकान किराए पर नहीं दे सकता है। अनुबंध समाप्त होने के बाद मकान खाली नहीं करने पर 4 गुना किराया देना होगा।


 मकान मालिकों की जिम्मेदारी

 इस नए कानून में मकान मालिक को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मकान मालिक को अगर अपने घर का मरम्मत करना है तो 24 घंटे पहले किराएदार को इसकी सूचना देनी होगी। घर में सभी आवश्यक सुविधाएं मकान मालिक को उपलब्ध कराना होगा इसके साथ ही किराएदार की अनुमति के भी ना मकान मालिक परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है।

 अगर किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो अनुबंध के आधार पर उसका उत्तराधिकारी उसे मकान में इतने दिनों तक रहेगा। उन्हें भी अनुबंध के नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। मध्य प्रदेश के हर जिले में एक किराया न्यायालय बनाया जाएगा।