Rajasthan : राजस्थान में कोचिंग सेंटरों को चार किस्तों में लेनी होगी फीस, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
राजस्थान कोचिंग क्षेत्र में देश का हब बन चुका है। जहां पर कोचिंग लेने के लिए अलग-अलग राज्यों से विद्यार्थी आते है। ऐसे में बुधवार को राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में इन कोचिंग सेंटरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए नियम व कायदे तैयार किए है। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता होता है तो उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
यह विधयेक राजस्थान विधानसभा में पारित भी हो गया है। इस विधेयक के अनुसार अब एक सौ से अधिक छात्रों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और शहरी निकाय के आयुक्त शामिल होंगे। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।
बुधवार को विधानसभा में बहस और हंगामे के बीच राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण व विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उन्हें चार किस्तों में फीस वसूल करनी होगी। यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्यूशन और हास्टल फीस लौटानी होगी। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला काल सेंटर स्थापित किया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 50 हजार और दूसरी बार दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा संस्थान का पंजीकरण रद करने और जमीन कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। नए नियमों के तहत कोचिंग संस्थान में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्गमीटर स्थान होना जरूरी होगा। छात्रों को पढ़ाई की सामग्री निश्शुल्क देनी होगी। संस्थान को सुरक्षा के प्रबंध करने होंगे।