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Rajasthan news : राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर लगी लगाम, फीस सहित लागू हुए कई नियम

 
राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया है। जिससे अभिभावकों व छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी नए नियमों के तहत 

 कोचिंग संस्थानों को संस्थान का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा । इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता (presided over by the collector) में जिला स्तर पर कमेटी गठित होगी। जिसमें पुलिस अधीक्षक जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और शहरी निकाय के आयुक्त शामिल किए जाएंगे।

इन संस्थाओं की निगरानी रखने के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का गठन होगा जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव रहेंगे।

राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण व विनियमन विधेयक( regulation bill), 2025 पारित कर दिया गया। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उन्हें चार किस्तों में फीस वसूल करनी होगी। यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्यूशन और हास्टल फीस लौटानी होगी।

छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला काल सेंटर (call center) स्थापित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 50 हजार और दूसरी बार दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थान का पंजीकरण रद करने और जमीन कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्गमीटर  की जगह होनी आवश्यक है।