स्कूल वाहन के संचालन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा
रतलाम ,11 जनवरी (इ खबरटुडे)।जिला परिवहन अधिकारी रतलाम ने बताया कि स्कूल वाहनों से यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन अनुसार वाहनों के संचालन के लिए निर्देष जारी किए गए हैं।प्रमुख निर्देश इस प्रकार है:-
स्कूली वाहनों का रंग पीला हो
स्कूल बसों के पीछे व अग्र भाग पर स्कूल बस तथा स्कूल ड्यूटी लिखा हो
स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स हो
स्पीड गवर्नर लगा हो जिसमें वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा तय हो।
खिड़कियों पर ग्रेल लगी हो
आपातकालीन खिड़की हो
अग्निषमन यंत्र की सुविधा हो
बसों में दो दरवाजे हो
बसों के दरवाजें पर ताले ठिक हो
बस पर स्कूल का नाम दूरभाष क्रमांक अंकित हो
प्रषिक्षित परिचालक हो
बस में लड़कियों की उपस्थिति में महिला सहायक की व्यवस्था हो
किसी भी शिक्षक व पालक को बस में सुरक्षा की स्थिति मुआयना करने की सुविधा हो
चालक के पास कम से कम 5 साल का भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो
सीटों के नीचे बस्ते की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान हो
बस के चालक का नेत्र परीक्षण निष्चित अंतराल में किया गया हो।
बस पर ऐसा चालक रखा जाये जिसके विरूद्ध लाल बत्ती का उल्लंघन करने संबंधी एक बार से अधिक कार्यवाही नहीं की गई हो, अप्राधिकृत व्यक्ति स्कूल वाहन नहीं चला सकेंगे। धारा 2 (47) मोटरयान अधिनियम 1988 में स्कूल बस परिवहन यान है जिसका परमिट लिया जाना आवष्यक है। सभी शर्तें परमिट पर अंकित जाएंगी। स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, जीपीएस सिस्टम लगा हो बसों की खिड़कियों पर कालीफिल्म न लगाई हो।
उपरोक्तानुसार कोई भी शिकायत का निराकरण के लिए आर टी ओ रतलाम का हेल्पलाइन नं. देवीसिंह सोलंकी 9131694514 तथा राकेश जगताप 9827715245 जारी किया गया है। इस पर संपर्क किया जा सकता है।