November 24, 2024

सिंहस्थ क्षेत्र में सफाई के ठेके तीन कंपनियों को

बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी,
उज्जैन,06मार्च (ई खबर टुडे)।इस बार सिंहस्थ-2016 में नगरीय क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिये नगर निगम ने निजी कंपनियों को झोनवार ठेकेदारी दी है। अभी तक तीन कंपनी इसमें ठेका हासिल कर चुकी है।

विभिन्न क्षेत्रों में इनके कर्मचारी नगर निगम के सुपरवाइजरों के सुपरविजन में सफाई कार्य करेंगे। इसके लिये तीनों कंपनियों से करीब 900 कर्मचारी ठेके पर लिये जायेंगे। तीनों कंपनियों को नगर निगम ने कार्यादेश भी जारी कर दिया है। सिंहस्थ क्षेत्र में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिये नगर निगम ने सफाई कार्य ठेके पर करवाने की युक्ति निकाली है। इस युक्ति के तहत सफाई व्यवस्था के लिये सफाई श्रमिकों को ठेके पर काम करवाया जायेगा।
इन कंपनियों को मिला ठेका
सेंगर सिक्यूरिटीज लेबर सर्विस लिमिटेड ग्वालियर, रतन एम्पोरियम पालिका बाजार धार, ओरियन्टल एजेन्सीज बड़ोदरा गुजरात।
इन क्षेत्रों का दिया ठेका 
सेंगर सिक्यूरिटीज ग्वालियर को झोन क्र. 1 मोजमखेड़ी से होते हुए विक्रांत भैरव, गढक़ालिका तक, उन्हेल पेट्रोल पम्प से भेरवगढ़ थाना तक, भैरवगढ़ तिराहे से जेल चौराहा तक। झोन क्र. 2 में संपूर्ण झोन क्षेत्र में नाला सफाई के लिये गैंग, इसी झोन में मकोडिय़ाआम चौराहा से खिलचीपुर पुलिया होते हुए उन्हेल रोड टर्निंग पाइंट तक, झोन क्र. 5 में त्रिवेणी से हरिफाटक, इंजीनियरिंग कॉलेज से पाइप फैक्ट्री, सिंधी कॉलोनी से हरिफाटक, फूड झोन से पाइप फैक्ट्री तक का कार्य ठेके पर दिया है।
यहां भी स्वास्थ्य अधिकारी का पर्यवेक्षण
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डोर-टू-डोर कचरे की तुलाई पर स्वास्थ्य अधिकारी की नजर रखी गई है। फिर भी गोलमाल हो रहा है। सफाई के ठेकों में भी समुचित पर्यवेक्षण कार्य मूल्यांकन और प्रतिदिन की उपस्थिति संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जायेगी। श्रमिक संख्या का प्रमाणीकरण स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसी दिनांक से देयक भुगतान अवधि प्रारंभ की जायेगी। संबंधित ठेका एजेंसी को निविदा एवं सेवा शर्तों का पालन करते हुए सफाई कर्मचारियों को कार्य में लगने वाली सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है।
लापरवाही पर पेनल्टी भी लगाई जायेगी
यही नहीं कार्यरत श्रमिकों को कार्यस्थल पर निर्धारित यूनिफार्म पहनकर ही कार्य करना अनिवार्य किया गया है। कार्य के लिये लगे हुए श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन द्वारा ली जाकर संबंधित सुपरविजनकर्ता से कराना है। खास बात यह है कि ठेके की शर्त में स्पष्ट किया गया है कि बगैर प्रमाणीकरण व सत्यापन की दशा में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी। अनुबंध एवं टेण्डर शर्तों के अनुसार एजेंसियां कार्य में लापरवाही बरतती है तो नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई जायेगी।

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