समेकित बाल संरक्षण योजना पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई
उज्जैन 8 नवंबर(इ खबरटुडे)।किशोर न्याय अधीनियम के तहत आने वाले बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिये संबंधित विभाग और एजेन्सियां सतत प्रयास करे। इसमें समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे का सर्वप्रथम हित उसके मॉ बाप के साथ है। यह उदगार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.पी. गुप्ता ने आज रविवार को समेकित बाल संरक्षण योजना पर आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए व्यक्त किये। होटल क्षिप्रा में आयोजित इस कार्यशाला में प्रधान न्यायधीश किशोर न्याय बोर्ड सचिन शर्मा, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश व्यास, चाईल्ड लाईन धार के दीपेश चोकसे, टी.आई भौरासा देवास सुश्री शैलजा भदोरिया, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एसए सिद्धिकी आदि उपस्थित थे।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश ने कहा कि विधि विवादित बच्चों के लिये एक सुव्यवस्था बनाई जाये। उनके कोमल मन पर विपरित प्रभाव न पड़ने दिया जाये। आपने ऐसे बच्चों के संबंध में विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। आपने कहा कि बच्चों को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिये वे तमाम प्रयास किये जाने जरूरी होते है जिनसे बच्चा समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। बच्चे के मन में वह प्रेरणा दायी भाव पैदा करना जरूरी होते है जिनसे वे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों के मामले में उनके पालकों का पता किया जाना चाहिए। उनके परिजन ले जाने को तैयार हो तो सबसे पहले उनको सौपना चाहिए।
परित्यक्त एवं अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति जिम्मेदार है
बच्चों के कल्याण के लिए उन्हें उन हाथों में सौपा जाये जो प्राकृतिक रूप से बच्चों के संरक्षण और पालन के लिये जिम्मेदार है। परित्यक्त एवं अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति जिम्मेदार है। आपने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, चाईल्ड लाइन की भूमिका, अधिनियम के तहत न्याय प्रक्रिया, पुलिस तथा एजेन्सियों की भूमिका पर विस्तार से अपने उद्बोधन में जानकारी दी।
किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में जो भी मदद की जरूरत होगी दी जायेगी-योगेश व्यास
कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश सचिन शर्मा ने अपने उद्बोधन में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य, उसका गठन, उसकी संरचना, अधिकार और कार्यप्रणाली आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जिला बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनके एसोसिएशन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में जो भी मदद की जरूरत होगी दी जायेगी। टीआई सुश्री शैलजा भदोरिया ने विशेष किशोर पुलिस ईकाई के कार्य और अधिकार, चाईल्ड लाईन के दीपेश चोकसे ने चाईल्ड लाईन और बाल कल्याण समिति की भूमिका तथा कर्त्तव्यों की जानकारी अपने उद्बोधनों में दी।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी साबिर अहमद सिद्धिकी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कार्यशाला के आयोजन और उसके उद्देश्य के बारे में अवगत कराया। कार्यशाला का संचालन विधि अधिकारी महिला सशक्त्किरण विभाग प्रियंका त्रिपाठी ने किया। आभार नारी निकेतन अधीक्षिका आभा शर्मा ने माना। कार्यशाला में जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, थानों के बाल कल्याण अधिकारी, महिला सशक्त्किरण विभाग के खण्ड स्तरीय अधिकारी, पूरी चाईल्ड लाईन यूनिट विशेष किशोर पुलिस यूनिट, शासकीय विभागों के अधिकारी और अशासकीय संस्थानों के पदाअधिकारी उपस्थित थे।