शहीर हत्याकाण्ड के दो आरोपियों की जमानत मंजूर
इन्दौर उच्च न्यायालय ने दिए जमानत पर रिहा करने के आदेश
रतलाम,30 जुलाई (इ खबरटुडे)। शहर के बहुचर्चित शहीर हत्याकाण्ड में गिरफ्तार दो आरोपियों को इन्दौर उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है,जबकि मुख्य आरोपी भूपेन्द्र अभी जेल में है।
उल्लेखनीय है कि एसएसआईटी कालेज के छात्र शहीर की हत्या विगत 15 अप्रैल की दोपहर को एसएसआईटी कालेज के बाहग ही गोली मार कर की गई थी। इस हत्या के मामले में पहले रिपोर्टकर्ता ने भूपेन्द्र के अलावा शिव पण्डित और पीयूष भट्ट के नाम आरोपी के रुप में लिखवाए थे। शिव पण्डित और पीयूष भट्ट विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्यकर्ताओं को हत्या के मामले में झूठा फंसाए जाने के मामले में तीव्र आन्दोलन किया था। इस आन्दोलन के बाद हत्याकाण्ड की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ ने अपनी विस्तृत जांच के बाद जहां शिव पण्डित और पीयूष भट्ट को क्लीनचिट दे दी थी, वहीं शहीर की हत्या के मामले में भूपेन्द्र तथा उसके दो साथियों वैभव बैरागी व मनोज हमोरा को गिरफ्तार किया था।
इस सनसनीखेज हत्यकाण्ड के एक आरोपी पीयूष भट्ट को पुलिस क्लीन चिट दे ही चुकी थी,न्यायालय में निर्धारित समयावधि में उक्त आरोपी के विरुध्द चालान भी प्रस्तुत नहीं किया गया परिणामत: पीयूष भट्ट को रतलाम न्यायालय से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामले में अन्य दो आरोपियों वैभव बैरागी और मनोज हमोरा की जमानत के लिए उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने आज उक्त दोनो को जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए।