December 25, 2024

विधवा पेंशन के प्रकरण आज ही बनायें – कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल

News No. 660

जन सुनवाई में आयी 230 समस्याओं के निराकरण की त्वरित कार्यवाही की गई

रतलाम 18 जुलाई (इ खबर टुडे )। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आज जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने बाजना की विधवा महिलाओं लालीबाई बदीया और कुहरीबाई बदीया को आज ही पेंशन का प्रकरण बनवाकर लाभ दिलाने के निर्देश सभाकक्ष में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा को दिये।

आवास संबंधित आवेदनकर्ताओं के नाम एसईसीसी सूची में चेक करें
कलेक्टर ने जन सुनवाई में आवास की मांग संबंधी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर आवेदनकर्ताओं के नाम सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) सूची से पड़ताल करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि जिनके नाम सूची में हैं उन्हें अवगत कराया जाये कि उन्हें कब तक प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्रता आकर लाभ प्रदाय किया जा सकेगा। जिन्हें पात्रता नहीं आती हैं उन्हें किस प्रकार लाभ दिया जा सकता है, इस संबंध में भी जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। आज की जन सुनवाई में 230 समस्याआंे के त्वरित निराकरण हेतु कार्यवाही की गई। जन सुनवाई में एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला, नगर निगम आयुक्त एस.के.सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़, तहसीलदार श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जन सुनवाई में रतनगढ़ बाजना की लालीबाई बदीया ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि 06 जनवरी 2007 को उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसे आज तक विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिला है। पेंशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत कुहरीबाई बदीया ने भी करते हुए पेंशन दिलाने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश वर्मा ने तत्काल जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से विधवा पेंशन के संबंध मंे चर्चा की और आज ही संबंधित महिलाओं की विधवा पेंशन संबंधी प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के निर्देशानुसार निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने आज जन सुनवाई में आवास योजनाओं से संबंधित प्रकरणों में आवेदनकर्ताओं को सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) सूची की पात्रतानुसार जानकारी प्रदाय करने एवं पात्रता नहीं होने पर अन्य प्रकार से लाभान्वित करने के लिये निर्देशित किया। कलेक्टर ने बारिश के कारण मकानों की दिवार गिरने या झोपड़ीयों के टुट जाने संबंधी शिकायतों को भी सूचीबद्ध कर संबंधित जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों को अवगत कराने व पटवारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पटवारियों के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर पीडि़तों को नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जा सकती है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अर्द्ध घुमक्कड़, घुमक्कड व विमुक्त जाति के पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराया जाये।

राशि क्यों नहीं मिल रही हैं, देखें और आवश्यक कार्यवाही करें
जन सुनवाई में आज नगर पालिक निगम में समग्र पोर्टल संबंधी कार्य हेतु अनुबंधित एसोसिएट हेमंत अकोदिया के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जून में अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अब तक उसका अनुबंध बढ़ाया नहीं गया है। उसने बताया कि उसकी बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। श्किायतकर्ता ने बताया कि पूर्व अनुबंधकर्ता एसोसिएट के द्वारा निरंतर गलतियों के बावजूद भी चार साल तक अनुबंध नियमित रूप से बढ़ाया गया था। उसके द्वारा बेहतर कार्य करने के बाद भी अब तक अनुबंध बढ़ाया नहीं गया है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम संदीप मालवीय से जानना चाहा कि संबंधित की राशि का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। उन्होने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिये। उल्लेखनीय हैं कि हेमंत अकोदिया के द्वारा ही समग्र पोर्टल में पूर्व में कि गई फर्जी तरीके की प्रविष्ठियांे केा उजागर किया गया था। कई राशनकार्डो में तो एक परिवार में ही हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के नाम एक साथ मौजूद थे।

दूसरा चेक जारी करें
जन सुनवाई में आज कलेक्टर ने दूरभाष पर सैलाना एसडीएम अनिल भाना को राहत राशि संबंधी दूसरा चेक जारी करने के निर्देश दिये। जन सुनवाई में ग्राम जुलवानिया सैलाना के बाबर पिता हेमा ने शिकायत की कि उसका मकान गिर जाने से शासन से उसे मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी। रूपये तीन हजार पॉच सौ का चैक उसे 03 जुलाई केा प्राप्त हुआ जिसे उसके द्वारा बैंक में 11 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। बैंक ने समयावधि पूर्ण होने का हवाला देते हुए पीडि़त को लौटा दिया। कलेक्टर ने पीडित को आश्वस्त किया कि उसे दूसरा चेक जारी किया जायेगा और अब चेक को समयसीमा में बैंक को प्रस्तुत कर दे ताकि उसे राहत राशि प्राप्त हो सकें।

कुमारी पवन को शिक्षा ऋण दिलायेंगे एलडीएम
जन सुनवाई में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने लीड बैंक मैंनेजर के.के.सक्सेना को कुमारी पवन पिता गोविन्द चौहान को शिक्षा ऋण दिलाने के निर्देश दिये है। उन्होने शिक्षा ऋण संबंधी प्रकरणों में तत्परता बरतने और त्वरित निराकरण करते हुए विद्यार्थियों को समय पर समस्त बैंको से शिक्षा ऋण दिलाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया हैं। आज जन सुनवाई में ग्राम सुजलाना की कुमारी पवन गोविन्द चौहान ने शिकायत की कि बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसने सैलाना कॉलेज ऑफ नर्सिग मे प्रवेश लिया था। सेमेस्टर पूर्ण होने को हैं किन्तु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिमलावदा द्वारा सहमति करने के बावजूद भी ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। अब बैंक द्वारा ऋण देने से इनकार किया जा रहा है। रतलाम में अन्य बैंको से सम्पर्क करने पर अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि आप जहां के रहने वाले हैं वही से ऋण स्वीकृत होगा दूसरी जगह से नहीं। कुमारी पवन ने बताया कि यदि उसे शिक्षा ऋण नहीं मिला तो उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ेगी। कलेक्टर ने आश्वस्त किया हैं कि उसे पढ़ाई नहीं छोड़ने दी जायेगी, उसे शिक्षा ऋण दिलाया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी को आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिये हैं। आज जन सुनवाई में मुंदड़ी की श्रीमती रामुबाई गंगाराम ने शिकायत की कि प्राथमिक विद्यालय पिपलौदा संकुल बिरमावल में पदस्थ शिक्षक भंवरलाल कटारा शराब पीकर कर्तव्य स्थल पर रहता है। वह शराब के नशे में गालीगलोच करता है। उसने बताया कि उक्त शिक्षक मुंदड़ी में उनका पड़ोसी हैं और आये दिन उनसे विवाद कर धमकाता रहता है। शिकायतकर्ता ने शराबी शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की।

रोशनी क्लिनिक योजना का लाभ दिलायें
जन सुनवाई में विकलांग दम्पत्ति सतीश और कृष्णा राठौर ने शासन से रोशनी क्लिनिक योजना का लाभ दिलाने की मांग की। उन्होने बताया कि उनके विवाह के सात वर्ष हो चूके हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। शासन की रोशनी क्लिनिक योजनान्तर्गत विकलांग निःसंतान दम्पत्तियों को लाभान्वित किया जाता है। सतीश राठौर ने बताया कि वह बीपीएल कार्डधारी नहीं हैं इसलिये उसे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने एसडीएम रतलाम ग्रामीण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

बदतमीजी नहीं करना चाहिए, अपील करों, विचार करेगें
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने आंगनवाड़ी सहायिका के पद से पृथक की गई आशा सुतार के पुत्र को समझाईश दी कि बदतमीजी नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहिए। उल्लेखनीय हैं कि कार्य में लापरवाही के लिये जावरा की आंगनवाड़ी क्रमंाक 19 की सहायिका आशा सुतार को पद से पृथक कर दिया गया है। परिवार में सदस्यों द्वारा उच्चाधिकारियों से बदतमीजी की शिकायतें मिली थी।
आज जन सुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उसके पुत्र के द्वारा बताया गया कि वे 12 साल से आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर निष्ठा पूर्वक कार्य कर रही थी फिर भी उसे हटा दिया गया। वह विधवा महिला हैं और एक अपाहिज पुत्री भी हैं जिनका वह नौकरी से ही भरणपोषण स्वयं कर रही हैं। उसने नौकरी पर वापस रखे जाने हेतु अनुरोध किया। कलेक्टर ने अपील करने को निर्देशित करते हुए कहा कि विचार किया जायेगा।

जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की जॉच करें
जन सुनवाई में आज सकरावदा के दिनेश कानजी मईड़ा द्वारा शिकायत की गई कि राजस्थान निवासी ईश्वर मुन्ना डिंडोर द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सकरावदा में भृत्य के पद पर नौकरी की जा रही हैं। उसने बताया कि ईश्वर डिंडोर ग्राम मोटिया तहसील अनोद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का निवासी हैं। वह सकरावदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भृत्य के पद पर नौकरी कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित भृत्य के दस्तावेजों की जॉच कर स्वयं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला ने दिये।

डीएम मार्क फेड हम्माली का भुगतान करें
जन सुनवाई में नामली के राजु नागुजी हम्माली ठेकेदार ने शिकायत की कि उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहंू के उपार्जन के समय मजदूरों से हम्माली का कार्य कराया गया था। उक्त कार्य सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बांगरोद के लिये किया गया था। उपार्जन होने के बाद भी आज तक उसके मजदूरी का लगभग ढाई लाख रूपये का भुगतान शेष है। उसने बताया कि दो लाख 76 हजार 528 रूपये में से मात्र 26 हजार रूपये ही मिलें। शेष भुगतान में आनाकानी एवं टालमटोल की जा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि हम्माली ठेकेदारी के लिये अमानत के रूप में जमा किये गये बीस हजार रूपये भी नहीं लौटाये जा रहे है। एडीएम डॉ. बुन्देला ने जिला प्रबंधक मार्क फेड को तत्काल बकाया राशि भुगतान कराने के निर्देश दिये है।

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