वसूली के लिये एकमुश्त समझौता योजना
भोपाल,04 मई (इ खबरटुडे)|कालातीत ऋणों की वसूली के लिये राज्य शासन द्वारा एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। योजना के तहत पूर्व में लिये गये ऋण प्रकरण में यदि हितग्राही द्वारा राशि वापस नहीं की गई है तो समझौता योजना के अंतर्गत मूलधन की राशि एकमुश्त या 6 महीने के अंतराल में दो किश्त में जमा कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वित्त एवं विकास निगम द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विकास निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के ऋणों का वितरण पूर्व वर्षों में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से कराया गया है जिसकी समुचित वसूली नहीं हो पाई है।
विभाग द्वारा वर्तमान में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपते हुये एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई है।