रिश्वत मांगने वालों की विभागीय जॉच एवं एफ.आई.आर. होगी – कलेक्टर
समयसीमा की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
रतलाम 21 मार्च (इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज समयसीमा की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग करते हैं तो उनके विरूध्द पहले एफ.आई.आर.दर्ज कर, जेल में निरूध्द करने के कार्यवाही की जायेगी। उसके पश्चात विभागीय जॉच संस्थित कर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय कार्यो में लापरवाही व अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। रिश्वतखोरी के मामलों में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने उक्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग में सोनाग्राफी के दौरान तीन सौ रूपये की रिश्वत के मामले की समीक्षा के दौरान दिये।
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज समीक्षा बैठक में पुन: निर्देशित किया कि पटवारियों के लिये ग्राम में आने का दिवस चस्पा किया जाना आवश्यक रहेगा। साथ ही पटवारी की उपस्थिति का प्रमाणिकरण राजस्व निरीक्षक के माध्यम से एसडीएम के द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत ही वेतन आहरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणिकरण एसडीएम द्वारा किया जायेगा।
मध्यान्ह भोजन अंतर्गत सामग्री गुणवत्ता पूर्ण हो
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में कहा कि स्कूलों में गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री पहुॅचती हैं तो प्रधानाध्यापक द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाये। घटिया खाद्य सामग्री का उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि विशेष कर चावल की क्वालिटी घटिया होने की शिकायते प्राप्त हो रही है। इस मामले में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
दो नये ट्रॉफिक सिग्नल प्रारम्भ किये जाये
कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि एक माह की समयसीमा में दो नये ट्रॉफिक सिग्नल शहर में स्थापित किये जाये। इसके साथ ही आवारा मवेशियों से शहर को निजात दिलाने के लिये जीवदया एवं जीवमैत्री संगठनों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया।
सभी स्कूलों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जायें
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था के संचालन संबंधी समस्त आवश्यक प्रबंध किये जाये। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि जिले के 6 हायर सेकेण्ड्री एवं 13 हाई स्कूलों में विद्युत व्यवस्था नही हैं वहॉ पर विद्युत फिटिंग सहित विद्युत व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा बताया गया कि नवीन भवन निर्माण के कारण विद्युत व्यवस्था नहीं हो सकी है। कलेक्टर द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं शिक्षा विभाग समन्वय कर एक माह में हायर सेकेण्ड्री एवं हाई स्कूलों में तथा दो माह की अवधि में सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध करा देने के निर्देश दिये गये।
अवैध ढाबा, रेस्टोरेंट, मैरेज गार्डन के विरूध्द होगी कार्यवाही
कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि जिन ढाबा, रेस्टोरेंट एवं मैरेज गार्डन के संचालकों ने बिना डायवर्सन कराये निर्माण कार्य किया हैं उनके विरूध्द धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही आरोपित की जाये। अवैध निर्माण करने वाले स्थानों को पूर्ववत् स्थिति में लाया जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करे। इसी प्रकार निर्माण के पश्चात शासकीय मानक अनुसार पार्किग व्यवस्था, बचे हुए भोजन, कचरा आदि के निस्तारण की व्यवस्था का परीक्षण किया जाये एवं कानूनी कार्यवाही की जाये। मकानों में नगर निगम से पास नक्शे अनुसार जिन लोगों ने पार्किग व्यवस्था आदि का नक्शा पास कराया है किन्तु निर्माण के समय निर्धारित नक्शे का पालन न करते हुए अवैध निर्माण कर लिया है। उनके विरूध्द भी कार्यवाही की जाये।
कर्मचारियों को सी.आर. की कॉपी दी जाये
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि शासकीय कर्मचारियों को उनकी सेवा पुस्तिका आदि की छायाप्रति उपलब्ध कराई जायें। इसके साथ सी.आर. की प्रति भी नियमानुसार दी जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी कार्यालय को सी.आर. प्रस्तुत नहीं करता हैं तो ऐसी दशा में संबंधित अधिकारी उसकी सी.आर. लिख सकते है।
नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों के विषय में निर्देशित किया गया कि जो कर्मचारी नियमानुसार पदोन्नति के लिये उपयुक्त हैं उनकी सी.आर. मंगवाकर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये।
नि:शक्तजनों के लिये परिचय सम्मेलन 6, 7 एवं 8 अप्रैल को
कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया कि नि:शक्तजनों के लिये परिचय सम्मेलन 6, 7 एवं 8 अप्रैल को विभिन्न विकासखण्डों में आयोजित किये जाये। उन्होने दिनांक 9 मई 2016 को सामुहिक विवाह का आयोजन किये जाने संबंधी निर्देश भी दिये।