महाविद्यालयीन शिक्षक कार्यकाल एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का होगा
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश
भोपाल,05 जनवरी(इ खबरटुडे)। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा नीरज मण्डलोई ने सभी सरकारी महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष तथा सभी कुल सचिवों को संस्थानों में शैक्षणिक वर्ग की उपलब्धता बनाये रखने के लिये किसी भी शिक्षक का कार्यकाल एक सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं हो, को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 के अंतर्गत जारी किये गये हैं। श्री मण्डलोई ने कहा कि निर्देशानुसार पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यकाल 30 कार्य सप्ताह (180 शिक्षण दिवस) के लिये एक सप्ताह में 40 घंटे से कम का नहीं होना चाहिये।
इसके तहत शिक्षकों को संस्था के हित में शिक्षण कार्यों के साथ-साथ शैक्षणेत्तर कार्य एवं सभी आवश्यक कार्य सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही कालखण्डों अनुसार नियमित अध्यापन कार्य, मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य में आवश्यक सहयोग, संस्थान की शैक्षणेत्तर गतिविधियों में पूर्ण सहयोग, हितग्राहियों को नियमानुसार लाभ सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की समस्याओं जैसे अंक-सूची, परीक्षा परिणाम प्राप्त न होना आदि कार्यों में सहयोग करना होगा।
प्रमुख सचिव श्री मण्डलोई के अनुसार सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के लिये यह अनिवार्य होगा कि शिक्षक कम से कम पाँच घंटे प्रतिदिन महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में उपस्थित रहें।