November 23, 2024

मध्यप्रदेश में नहीं बिकेंगे चीनी पटाखे, दण्डात्मक कार्रवाई होगी:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कानून व्यवस्था संबंधी बैठक ली

भोपाल ,05 नवंबर (इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने के‍लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।

प्रदेश में लव जिहाद के विरूद्ध बनेगा कानून
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबालसिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

अवैध खनिज परिवहन/उत्खनन रोकें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदाय किया जाए।

चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे जनता को कोई ठग न सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

अवैध शराब की बिक्री न हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय नहीं होना चाहिए। उज्जैन में जहरीली शराब जैसी दुर्घटना और कहीं नहीं होनी चाहिए।

2 साल की सजा का प्रावधान
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,‍वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।

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