मध्यप्रदेश में जल्द लागू होगा नया किरायेदार अधिनियम
भोपाल,22मई(इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश में जल्द ही किरायादार अधिनियम लागू किया जाएगा। इस संबंध में मप्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को एक चिठ्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने किरायादार अधिनियम के मसौदे पर काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा।केंद्र सरकार ने 2015 में मॉडल एक्ट तैयार कर सभी राज्यों को भेजा था, लेकिन कई राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया था। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से जवाब-तलब किया था।
नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र द्वारा भेजे गए मॉडल एक्ट के प्रावधानों को लेकर वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक भी हो चुकी है। समिति ने कानून में कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद समिति प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देगी।
माना जा रहा है कि जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में इस कानून को लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नए कानून में किराएदार को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। मसलन, किराएदार को मकान मालिक के पास किराए का तीन गुना डिपोजिट जमा नहीं कराना होगा।
गौरतलब है कि रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के प्रावधान और नियम काफी पुराने होने के कारण सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया था। इसी के तहत 2015 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक जैसे कानून का मसौदा बनाकर भेजा था और इसे लागू करने के निर्देश दिए थे।
इससे पहले मप्र सरकार ने 2010 में मप्र किरायादार अधिनियम बनाया गया था। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन इसके बाद इसके नियम नहीं बन सके। बाद में केंद्र सरकार ने नया एक्ट लागू करने के निर्देश दे दिए। मसौदा तैयार होने के बावजूद पिछले तीन साल से राज्य सरकार कानून लागू नहीं करवा पाई थी।