November 26, 2024

मतदाताओं को लाने ले-जाने के लिये वाहन का उपयोग प्रतिबंधित

सौ मीटर की परिधि के भीतर सेल्यूलर तथा अन्य फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा

उज्जैन 21 नवम्बर (इ खबरटुडे) विधानसभा निर्वाचन-2013 मतदान 25 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पन्न होगा। इस दिन अभ्यर्थियों के द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने ले-जाने के लिये वाहनों के उपयोग आदि प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है, इसलिये मतदान शान्तिपूर्वक एवं आयोग के निर्देशों के अनुरूप विधिसम्मत एवं निर्विघ्न सम्पन्न होने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.एम.शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उज्जैन जिले में 23 नवम्बर की शाम 5 बजे से 26 नवम्बर को प्रात: 10 बजे तक निषेधात्मक आदेश जारी किया है। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिये वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

मतदान तिथि पर अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त मतदान केन्द्र एवं सौ मीटर की परिधि के भीतर सेल्यूलर तथा अन्य प्रकार के फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति फोन का उपयोग करने हेतु रख सकेगा।

अभ्यर्थी को 3 वाहनों की पात्रता रहेगी
5 से अधिक व्यक्ति वाहन में नहीं बैठेंगे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  बी.एम.शर्मा ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत मतदान दिवस के दिन किसी भी अभ्यर्थी को उसके विधानसभा क्षेत्र में उपयोग के लिये केवल तीन वाहनों की पात्रता दी जायेगी। एक वाहन अभ्यर्थी के उपयोग के लिये, दूसरा वाहन अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये और तीसरा वाहन अभ्यर्थी के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिये उपयोग के लिये रहेगा, परन्तु किसी भी स्थिति में उक्त तीनों वाहनों में वाहन चालक के साथ पाँच से ज्यादा व्यक्ति बैठकर मतदान के दिन नहीं चलेंगे। मतदान केन्द्र के भीतर या उसके दो सौ मीटर के भीतर किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी या राजनैतिक नेताओं के नाम या उनके प्रतीकों या उनके चित्रात्मक प्रतिनिधित्व वाले बैजों इत्यादि को लगाये रखना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में निम्नानुसार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य का प्रवेश प्रतिबंधित होगा- मतदान केन्द्र के लिये नियत मतदाता, मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे- मीडियाकर्मी, सूक्ष्म प्रेक्षक आदि, निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ गोद में शिशु, अंधे और शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकते उनके साथ कोई व्यक्ति।

सौ मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति
मतदाताओं से मत के लिये याचना नहीं करेगा

मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से सौ मीटर की परिधि के भीतर किसी लोक स्थान या प्रायवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य नहीं करेगा- मतों के लिये संयाचना, किसी मतदाता से उनके मत की संयाचना करना, किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत न देने को किसी मतदाता को मनाना, निर्वाचन में मत न देने के लिये किसी मतदाता को मनाना, मतदाता के सम्बन्ध में कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करना। मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लीकर या ऐसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।

मतदान की समाप्ति के 48 घंटे की
अवधि के दौरान कोई जुलूस, सभा नहीं होगी

कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा और न उसे सम्बोधित करेगा, चलचित्र टेलीविजन आदि द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट¬ अभिनय या कोई मनोरंजन का आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेगा।

दो सौ मीटर की दूरी के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं होगा

मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी उम्मीदवार का कोई बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। निर्धारित दूरी के बाहर बने उम्मीदवार के ऐसे बूथ पर केवल एक मेज व दो कुर्सियाँ रहेगी और उसके साथ एक छतरी या तिरपाल का टुकड़ा रहेगा। ऐसे बूथों के साथ कनात आदि नहीं लगाई जायेगी। बूथ बनवाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से लिखित रूप में उन मतदान केन्द्रों के नाम व क्रमसंख्या सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को बतायेंगे, जहां ऐसे बूथ उनके द्वारा स्थापित करवाये जाने हैं। बूथ स्थापित करने से पहले उसे संगत स्थानीय कानून के अधीन सरकारी प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे- निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों आदि की लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर-सरकारी मतदाता पर्चियाँ जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किये जायेंगे। गैर-सरकारी पहचान पर्चियाँ आयोग के आदेशानुसार ही मुद्रित की जायेंगी, जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं रहेगा और न ही मतदाता का फोटो होगा। बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे और न ही रोकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.एम.शर्मा ने उक्त आदेश जनसाधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य पर उक्त सूचना की तामीली व्यक्तिश: की जा सके, इसलिये यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित व्यक्ति दंप्रसं की धारा 144(5) के अन्तर्गत कलेक्टर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट दे सकेगा।
कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत अभियोजित किया जायेगा।

You may have missed