बैंक आपको पुराने और कटे-फटे नोट बदलकर देने से इनकार नहीं कर सकता हैं।
नई दिल्ली,10 दिसंबर (इ खबर टुडे)। अगर आपके पास पुराने और कटे-फटे नोट हैं, जिसे लेने से कोई दुकानदार मना रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी नजदीकी बैंक में जाना होगा। बैंक आपको नोट बदलकर देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
हालांकि, पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस को इससे छूट मिली है और वे अपनी सुविधा के अनुसार, नोट बदलकर दे सकते हैं। नोट बदलने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के (नोट रिफंड रूल 2019) के तहत आती है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो देशभर में स्थित आरबीआई के 21 रीजनल ऑफिस और 11 सब-रीजनल ऑफिस में जाकर भी नोट बदलवाए जा सकते हैं। फटे नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर बैंक उसका रिफंड मिलेगा।
आप बैंक में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक, नोट के डैमेज एरिया के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय होगा। अगर, 2,000 रुपए के नोट के कुल 109.56 वर्ग सेंटीमीटर एरिया में से 88 वर्ग सेंटीमीटर का हिस्सा बचा है, तो पूरा रिफंड मिलेगा। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर आधा रिफंड मिलेगा। 500 रुपये के नोट का एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें से 80 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर पूरा रिफंड मिलेगा, जबकि 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधा रिफंड मिलेगा।
इसी तरह 200 रुपए के नए नोट के कुल एरिया 96.36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्से के सही-सलामत होने पर नोट का पूरा रिफंड मिलेगा। अगर कम से कम 39 वर्ग सेंटीमीटर एरिया है, तो नोट का आधा रिफंड मिलेगा। 100 रुपए के नए नोट का पूरा रिफंड, तब मिलेगा जब नोट का 93.72 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया में से 75 वर्ग सेंटीमीटर दिया जाएगा। वहीं, 38 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया देने पर आधा रिफंड मिलेगा। यही नियम सभी तरह के नोट पर लागू होगा।