बहुचर्चित शहीर हत्याकाण्ड में पुलिस को झटका,जिनके नाम हटाए थे उन्हे फिर आरोपी बनाया न्यायालय ने
रतलाम,30 जनवरी(इ खबरटुडे)। बहुचर्चित हत्याकाण्ड में जिला न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रकरण से हटाए गए दो आरोपियों शिव पण्डित और पियूष भट्ट को फिर से आरोपी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उक्त दोनो आरोपियों को एसआईटी जांच के बाद पुलिस ने क्लीनचिट देते हुए इनके विरुध्द चालान प्रस्तुत नहीं किया था।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार,विगत 15 अप्रैल 2013 को एसएसआईटी कालेज में पढने वाले शहीर नामक छात्र की दिनदहाडे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकाण्ड में फरियादी की ओर से भूपेन्द्र उर्फ लाला,शिव पण्डित और पियूष भट्ट के विरुध्द नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में भूपेन्द्र उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया था,परन्तु अन्य दो आरोपी शिव पण्डित और पियूष भट्ट की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस मामले में एक छात्र संगठन द्वारा किए गए आन्दोलन के बाद एसआईटी से जांच कराई गई थी। एसआईटी ने अपनी जांच के बाद उक्त दोनो आरोपियों शिव पण्डित और पियूष भट्ट को इस हत्याकाण्ड में लिप्त नहीं पाते हुए उन्हे क्लीन चिट दे दी थी और दो अन्य आरोपी मनोज हमोरा और वैभव बैरागी को इस हत्याकाण्ड का आरोपी बनाया गया था। एसआईटी जांच के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत चालान में शिव पण्डित व पियूष के नाम हटा दिए थे। जबकि दोनो नए आरोपियों मनोज हमोरा और वैभव बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
एसआईटी जांच से असंतुष्ट होकर मृतक शहीर के परिजनों ने जिला न्यायालय में एक आवेदन देकर शिव पण्डित व पियूष भट्ट को पुन: आरोपी के रुप में नामजद किए जाने की मांग की थी। इस आवेदन को जिला न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिला न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर शहीर के परिजनों ने इन्दौर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। इन्दौर हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को निर्देश दिए थे कि वे शिव पण्डित और पियूष भट्ट को पुन: आरोपी के रुप में प्रकरण में जोडे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शिव पण्डित व पियूष भट्ट ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायालय ने उक्त अपील की सुनवाई के बाद इस प्रकरण को पुन:उच्च न्यायालय इन्दौर को निर्णय हेतु भेज दिया था। इन्दौर उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को अंतिम निण्ॢय हेतु पुन: विचारण न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय को भेज दिया।
जिला न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने प्रकरण की सुनवाई के पश्चात शिव पण्डित व पियूष भट्ट को उक्त हत्याकाण्ड में आरोपी के रुप में जोडे जाने के निर्देश पुलिस को दिए है। उल्लेखनीय है कि उक्त हत्याकाण्ड में भूपेन्द्र उर्फ लाला जेल में बन्द है,जबकि अन्य दो आरोपी वैभव बैरागी व मनोज हमोरा जमानत पर है।