धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग प्रतिबंधित
रतलाम 16 अक्टूबर/ भारत निर्वाचन आयोग व्दारा विधानसभा निर्वाचन-2013 के दौरान आदर्श आचरण संहिता के तहत राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक संस्थाओं के दुरूपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूजा स्थलों का किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए उपयोग से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को परहेज रखना चाहिए
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार धोका ने बताया कि धार्मिक संस्थाओं अथवा धार्मिक संस्थाओं की निधि के किन्ही राजनैतिक विचारों को प्रचारित करने या राजनैतिक गतिविधियों अथवा किसी राजनैतिक दल के फायदें के लिए उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर करा सकेंगे।