धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम 23 जुलाई (इ खबर टुडे )। अपर जिला दण्डाधिकारी निर्मल उपाध्याय ने जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा किसी अप्रिय स्थिति और जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जारी ये प्रतिबंधात्मक आदेश अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले में प्रत्येक मकान मालिक को अपने किराएदार की तथा प्रत्येक व्यवसायी को अपने कर्मचारियों एवं कारीगरों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने के थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ क्षेत्र के थाने में एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी। उक्त आदेश बाहरी क्षेत्र,बाहरी जिले या प्रान्त के निवासी किराएदारों एवं कर्मचारियों या कारीगरों के लिए लागू होगा। इसी प्रकार होटल,धर्मशाला या लॉज में रूकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों के आईडी प्रूफ की छायाप्रति के साथ तत्काल संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।घरेलू नौकर रखने वाले व्यक्तियों को उनकी जानकारी एक सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में संबधित थाने में देना भी अनिवार्य किया गया है। प्राईवेट होस्टल संचालकों को उनके होस्टल में रहने वाले छात्रों की जानकारी आई कार्ड की छायाप्रति सहित निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने में एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी।रतलाम जिले की परिधि में व्यवसायियों द्वारा सड़कों पर एवं स्वच्छता व साफ-सफाई के लिए बने नालों पर सामान रखे जाने पर भी बंदिश लगाई गई है ताकि पैदल या वाहनों से चलने वाले लोगों को असुविधा न हो।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा188के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी होगा और उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।