November 17, 2024

जेल में बन्द आसाराम को बडा झटका, पंचेड आश्रम समेत अन्य सम्पत्तियां आयकर विभाग ने की अटैच

रतलाम,2 फरवरी (इ खबरटुडे)। बलात्कार के आरोपों में जेल में बन्द स्वयंभू संत आसाराम को अब नया झटका लगा है। आयकर विभाग ने आसाराम और उसके पुत्र नारायण साईं के स्वामित्व की पंचेड आश्रम समेत देश भर की अनेक सम्पत्तियों को अटैच कर लिया है। आयकर विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने भी आसाराम आश्रम पंचेड की भूमियों के किसी भी तरह के विक्रय या अंतरण पर रोक लगा दी है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार,आयकर विभाग अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विजयानन्द भारतीय ने आसाराम और नारायण साईं के स्वामित्व की विभिन्न जमीनों को अटैच करने के आदेश जारी किए है। आयकर विभाग द्वारा जारी अलग अलग आदेशों में संत श्री आशाराम ग्रुप और नारायण साईं ग्रुप से जुडे संत श्री आसाराम आश्रम की पंचेड स्थित विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमियां आयकर एक्ट की धारा 281 बी के तहत अटैच की गई है। आदेशों के मुताबिक पंचेड की खसरा न. 452 और 456/2 की 7.750 हैक्टेयर और खसरा न. 4857 की 1.490 है.भूमि को अटैच किया गया है। इसी तरह पंचेड ग्राम की सर्वे न.430/4,430/4/2,430/5,430/10/2,430/12,430/15/2,430/16,430/17,452/1,452/2,452/2/1,456/2/2 और 485 की भूमियों को भी अटैच कर लिया गया है। एक अन्य आदेश में खाता न.291,खसरा न.430/7 की 180 एकड भूमि को अटैच किया गया है। ग्राम पंचेड में ही आसाराम के पुत्र नारायण आसुमल हरपलानी उर्फ नारायण साईं के निजी नाम  की सर्वे न. 430/2/1,430/2/2,430/20 की 2.13 हैक्टैयर(21300 वर्ग मीटर) भूमि को भी अटैच किया गया है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त सभी भूमियों को अटैच किए जाने के साथ ही अब इन भूमियों का किसी भी प्रकार का विक्रय या अंतरण नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि आसाराम के आपराधिक प्रकरण सामने आने के बाद आयकर विभाग अहमदाबाद द्वारा आसाराम के ठिकानों पर छापे मारे गए थे और इन छापों में आसाराम की देश भर में फैली अघोषित सम्पत्तियों का पता लगा था। इसी तारतम्य में आयकर विभाग ने यह कार्यवाही की है।
आयकर विभाग अहमदाबाद द्वारा जारी उक्त आदेशों की प्रति जिला प्रशासन को भी प्राप्त हो गई है। आयकर विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। एडीएम डॉ.कैलाश बुन्देला ने बताया कि आयकर विभाग अहमदाबाद द्वारा जारी उक्त आदेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित तहसीलदार को आदेश दिए गए है कि वे उक्त भूमियों के रेकार्ड में आवश्यक संशोधन करे साथ ही रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त समस्त भूमियों के किसी भी प्रकार का विक्रय या अंतरण नहीं किया जाए।

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