जिले में सक्रिय छ:असामाजिक तत्वों को जिलाबदर करने के आदेश
रतलाम,9 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। जिले के विभिन्न स्थानों पर आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों में लिप्त छ: बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ने चौबीस घण्टे के भीतर रतलाम जिले व अन्य सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए है। जिलाबदर करने के उक्त आदेश पुलिस द्वारा जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रतलाम ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा अनुसार अनावेदक कन्हैयालाल ऊर्फ काना पिता भगतराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पंचेवा पुलिस थाना पिपलौदा राजा ऊर्फ मोहम्मद अज़ीज पिता फुन्दू जाति अब्बासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बोरदा फंटा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा,हितेश ऊर्फ भय्यू ऊर्फ रमेश पिता सीताराम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी 76, राजीव नगर रतलाम पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम,सुनील पिता इंदरमल सूर्या निवासी ग्राम नगरा हाल मुकाम शास्त्रीनगर रतलाम पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम,रफीक ऊर्फ भूरा पिता हनीफ ऊर्फ फुन्दू जाति अब्बासी निवासी ग्राम बोरदा फन्टा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा एवं इमरान ऊर्फ सुक्का पिता रियासत अली उम्र 32 वर्ष निवासी पुरोहित जी का वास, रतलाम पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम को आदेश प्राप्ति के 24 घंटे की सीमा में रतलाम जिलें की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिलें उज्जैन/आगर/धार/झाबुआ/मंदसौर एवं राजस्थान के बासवाडा जिले की राजस्व सीमाओं से आगामी 1 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया है इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना अनावेदक उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नही कर सकेगा।