October 7, 2024

जिले में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

उज्जैन 15 नवम्बर(इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने उज्जैन जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। इस सम्बन्ध में जारी आदेश में बताया गया है कि उज्जैन घनी आबादी वाला धार्मिक शहर होकर यहां श्री महाकालेश्वर मन्दिर पर आयेदिन वीवीआईपी, वीआईपी का दर्शन हेतु आवागमन रहता है।

आगामी धार्मिक त्यौहारों के चलते श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों का बाहर से बड़ी संख्या में आगमन भी रहेगा। इसके अलावा उज्जैन जिला अतिसंवेदनशील जिले की श्रेणी में चिन्हित है। यहां आयेदिन छोटे से छोटे विवाद पर साम्प्रदायिक उन्माद की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी दशा में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति मान्य
जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा इत्यादि लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। उज्जैन जिले में बिना अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में डीजे का उपयोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी दशा में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति मान्य नहीं रहेगी।

किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक वाहन एवं किसी स्थल पर दो से अधिक चिलम यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सार्वजनिक स्थान के लिये निर्धारित परिवेशीय ध्वनि मानक से 10 डेसीबल से अधिक या ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। प्रायवेट साउण्ड सिस्टम किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस्तेमाल करने पर निर्धारित ध्वनि मानक से पांच डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउण्ड सिस्टम प्रतिबंधित रहेंगे।

अनुमति के लिये सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति देने हेतु सक्षम होंगे। यह आदेश 15 नवम्बर से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds