December 31, 2024

जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी की गई नई गाईडलाइन

village

रतलाम,27 अप्रैल (इ खबरटुडे)।अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी संशोधित आदेश में रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सब्जी, फुटकर, फल, दूध, किराना दुकानें प्रातः 7:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खोले जाने हेतु छूट प्रदान की गई है।

इसी प्रकार स्टेशनरी, फुटवेयर, पीवीसी पाइप, बिल्डिंग मैटेरियल, पानी की मोटर पंप, कूलर, पंखा, एसी, बैटरीज, विद्युत उपकरण सामग्री एवं सर्विस की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ग्राहकों की खरीदी हेतु खुली रहेंगी।

इसी तरह भवन निर्माण कार्य जैसे लॉकडाउन अवधि के पूर्व निर्माणाधीन मकान एवं मकान की रिपेयरिंग कार्य को निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।

निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। नवीन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds