चेहल्लुम के मद्देनज़र जावरा में धारा 144 लागू
रतलाम01दिसंबर(इ खबरटुडे)। हुसैन टेकरी षरीफ जावरा पर आयोजित हो रहे चेहल्लुम पर्व को दृश्टिगत रखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी जावरा नेहा भारती ने जावरा उपखण्ड क्षेत्र में धारा 144 लागू की है।
इसके तहत जावरा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेय षस्त्र,प्राणघातक हथियार लेकर नहीं चलेगा और नही धारदार हथियार ले कर घूमेगा। लाॅज संचालक, लाॅज मंे ठहरने वाले व्यक्ति की सूचना पुलिस को देंगे।निजी मकान मालिक भी अपने मकान में ठहरने वाले लोगों,बाहर से आये व्यक्ति की सूचना पुलिस को देंगे।
आदेष तीन दिसम्बर तक लागू रहेगा
आॅटो,टैम्पोचालक अवैध गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को वाहन में नहीं बैठाएंगे एवं इसकी सूचना पुलिस को देंगे।उक्त आदेषों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188के तहत कार्यवाही की जाएगी।यह आदेष तीन दिसम्बर तक लागू रहेगा।