कलेक्टर ने जावेद मोहम्मद खॉ बड़ावदा और युसुफ हुसैन खॉ मेवाती ताल को किया जिलाबदर
रतलाम , 11 अगस्त(इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) व (ख) के अंतर्गत जावेद पिता मोहम्मद खॉ, बड़ावदा एवं युसुफ पिता हुसैन खॉ मेवाती अस्पताल रोड़ ताल को जिला बदर कर दिया है।उन्होने संबंधित को 24 घण्टे की अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर एवं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिये जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिलाबदर करते हुए आदेषित किया हैं कि आगामी एक वर्ष की कालावधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेष न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण रतलाम जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेषी पर उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी एवं न्यायालय में पेषी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेष का पालन सुनिष्चित करना होगा।