एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के बाद ही विज्ञापन प्रसारित हो सकेंगे
केबल नेटवर्क संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए
रतलाम18अक्टूबर/ विधानसभा निर्वाचन-2013 में टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा सकेगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति के प्रमाणीकरण के बाद ही चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण हो सकेगा।
इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने जिले के सभी केबल नेटवर्क संचालकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रसारण के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व अपना आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल के मामले में विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व उपरोक्त समिति के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाणन के लिए दिए जाने वाले आवेदन में आवश्यक रूप से उल्लेख किए जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अध्यक्ष एमसीएमसी श्री दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के उपरांत ही किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क व्दारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।इस संदर्भ में केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं का भी कलेक्टर ने जिक्र किया है। श्री दुबे ने बताया कि उक्त अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में विभिन्न धाराओं के तहत केबल आपरेटर व्दारा प्रयुक्त उपकरणों की जप्ती एवं सजा व जुर्माने का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगाह किया है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा व्दारा ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेगा जो विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो। कोई भी केबल आपरेटर या चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो और जो नैतिकता,मर्यादा एवं भावना या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित,भड़काऊ एवं दहलाने वाला हो।