उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया
नई दिल्ली,16 दिसंबर (इ खबरटुडे)। उन्नाव दुष्कर्म और अपहरण मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में आरोपी बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दोषी ठहराया है। अपने दोषी करार होने का निर्णय सुनकर कोर्ट में ही कुलदीप सिंह सेंगर को रोना आ गया।
अदालत ने इस केस में गत 10 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुना था। दोषी करार दिए जाने या ना दिए जाने पर तारीख बढ़ गई थी। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 16 दिसंबर का दिन तय किया था। अब सजा की बात पर 19 दिसंबर को बहस होना है। जैसे ही तीस हजारी अदालत ने मामले की महिला आरोपी शशि सिंह को बेनेफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी किया, यह सुनते ही वह बेहोश हो गई।
शशि सिंह पर था वारदात में सहयोग करने का आरोप
पीड़िता की मां ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि महिला लालच देकर उसकी बेटी को विधायक के पास ले गई जहां भाजपा नेता ने उससे दुष्कर्म किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब विधायक उसकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा था उस वक्त शशि सिंह गार्ड बनकर कमरे के बाहर खड़ी थी।
रोजाना हो रही थी केस की सुनवाई
उन्नाव मामले की फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। वहां सेशन जज डी शर्मा की कोर्ट गत 5 अगस्त से इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सेंगर पर इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 सहित आईपीसी की धारा 120 बी, 363, 366 एवं 376 के तहत आरोप तय किए थे।
2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे सेंगर
बसपा और सपा से उन्नाव जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने वाले कुलदीप सेंगर 2016 में भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद वह बांगरमऊ क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत गए। इसके पहले वह भगवंतनगर क्षेत्र से सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे।
चार बार के विधायक कुलदीप सेंगर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़े मददगार साबित हुए जब उन्होंने बसपा के एक विधायक को तोड़ लिया।