अपनी सुविधा के लिये दूसरो को कष्ट देने वालो के विरूद्ध होगी कार्यवाही:- कलेक्टर
रतलाम ,29 अक्टूबर(इ खबरटुडे)।सडक सुरक्षा समिति की बैठक का अयोजन कलेक्टोरेट सभागृह में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुऐ कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने स्पष्ट किया कि नागरिकजन अपनी सुविधा के लिये दूसरो को कष्ट नहीं दे सकते है। उन्होने कहा कि शहर में सब्जी विक्रताओ को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जावेगा एवं इसके बाद हटाने की कार्यवाही की जावेगी।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियो द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण विरोधी दस्ते का गठन कर लिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी दस्ता सप्ताह में कम से कम एक दिन चरणबद्ध रूप से योजना बना कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे।
न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले स्टे के बारे में कलेक्टर ने स्पष्ट किया की। स्टे का अध्ययन किया जावे। अधिकांश मामलो में न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अतिक्रमण रोकने का आदेश दिया जाता है। इस क्रम में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुऐ विधि सम्मत तरीके से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। सडक के किनारे गैरकानुनी तरीके से पार्क वाहनो को हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी। पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में गैर कानुनी तरीके से पार्क किये गये वाहनो को इलेक्ट्राॅनिक लाॅकलगाने की कार्यवाही की जावेगी। वाहन मालिक जुर्माने की राशि जमा करायेंगे तो लाॅक खोलकर उनके वाहन सौप दिये जावेगे।
आवारा पशुओ में दुधारू गाय दुरस्थ ग्रामीण अंचलो के भुमिहीनो को प्रदान की जावेगी
शहर में आवारा पशुओ की समस्या के बारे में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पकडे गये आवारा पशुओ में दुधारू गाय दुरस्थ ग्रामीण अंचलो के भुमिहीनो को प्रदान की जावेगी। इससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर में बिना परमिट किसी भी स्थिति में वाहनो को चलने नहीं दिया जावेगा। मैजिक एवं आटो रिक्शा में निर्धारित सीमा से अधिक यात्री नहीं बिठाये जावे, वाहनो पर यात्री लटके अथवा छत पर बैठे नहीं मिलना चाहिऐ स्कुली बच्चो को आॅटो रिक्शा में तय संख्या से अधिक न बिठाया जावे। शासकीय नियमो की अवहेलना करने पर कठोर कानुनी कार्यवाही की जावेगी।
’’ स्कुली बसो में महिला कंडक्टर होगी नियुक्त’’- कलेक्टर
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने दो टुक शब्दो में स्पष्ट किया कि मा. न्यायालय के निर्देशानुसार सभी निजी स्कुल संचालक बच्चो को लाने ले जाने वाली बसो में महिला सहायक को नियुक्त करे। इस कार्य के लिये निजी स्कुल संचालको को 15 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 15 दिवस की अवधि के बाद महिला सहायक बस में नहीं पायी जाती है तो स्कुल संचालक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।