May 15, 2024

Elections : मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में, पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को, दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को

भोपाल,1जून(इ खबर टुडे)। नगरीय निकायों के वार्ड, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया है। मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह इस बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं।

318 नगरीय निकायों में कराए जाएंगे चुनाव, 35 नवगठित नगर परिषद में 29 अभी चुनाव कराए जाएंगे 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई मलाजखंड इनका क्षेत्र विस्तार है या कटौती की गई है इनमें वार्ड विभाजन अभी नहीं हुआ है इसलिए इनके भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे अभी मतदाता सूची फाइनल होगी दलीय आधार पर होंगे नगरीय निकाय चुनाव। नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई मलाजखंड इनका क्षेत्र विस्तार है या कटौती की गई है इनमें वार्ड विभाजन अभी नहीं हुआ है इसलिए इनके भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अभी मतदाता सूची फाइनल होगी।

दलीय आधार पर होंगे नगरीय निकाय चुनाव

नगर निगम में 884 वार्ड, 76 नगर पालिका में 1795 वार्ड, पूर्व से गठित 226 नगर परिषद हैं इनके वार्ड 3393 और नवगठित 29 परिषद में 435 वार्ड हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता से होगा जबकि नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षदों के माध्यम से चुनाव होगा। पहले चरण में 11 नगर निगम 36 नगर पालिका 86 नगर परिषद का चुनाव होगा। कुल 133 नगरीय निकायों का चुनाव होगा। 13148 मतदान केंद्र होंगे दूसरे चरण में नगर निगम 5 नगरपालिका 40 और 169 नगर परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। कुंडली 214 नगरीय निकायों के चुनाव के चरण में होंगे। 6829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जांच से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर चुकी है।

निकाय में ओबीसी को 25 से 28 प्रतिशत आरक्षण मिला : भूपेंद्र सिंह
नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि नगरीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 25 से 28 प्रतिशत आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को आरक्षण प्रक्रिया के बाद आए आंकड़ों के अनुसार महापौर के 16 पदों में से चार (25 प्रतिशत) पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। पहले भी यही स्थिति थी। नगर निगमों में ओबीसी के लिए पार्षदों के 234 (26.47 प्रतिशत) पद आरक्षित हुए हैं। पहले 221 वार्ड ही ओबीसी के लिए आरक्षित थे।

उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के 99 में से 28 पद (28.28 प्रतिशत) ओबीसी के लिए आरक्षित हुए हैं। पहले अध्यक्ष के 25 पद थे, जो 25 प्रतिशत होता था। वहीं नगर पालिका पार्षद के लिए 488 (26.20 प्रतिशत) वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो पूर्व में 479 (25 प्रतिशत) थे। नगर परिषदों में अध्यक्ष के 73 पद आरक्षित किए गए हैं। पूर्व में भी इतने ही पद थे।

सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कई बाधाएं खड़ी कीं, आपत्तियां लगाईं, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। इतना ही नहीं, आरक्षण भी 27 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।

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