May 16, 2024

Unlock Guideline अनलाक की गाइड लाइन जारी,रविवार को रहेगा कर्फ्यू ,आवश्यक व्यवसायों को छूट,25 प्रतिशत दुकानेंं खुंलेेगी (देखिए अनलाक का पूरा आदेश)

रतलाम,31 मई (इ खबरटुडे)। जून की पहली तारीख से कोरोना के लाकडाउन में छूट की नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। नई गाइड लाइन में जहां आवश्यक सेवाओं को चालू किया गया है,वहीं बाजार की 25 प्रतिशत दुकानें खोलने का निर्णय किया गया है। कौनसी दुकानें खोली जाएगी इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर दो दिनों के भीतर लिया जाएगा।

अनलाक के प्रावधानों के सम्बन्ध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक विडीयो सन्देश भी जारी किया है।

जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के संशोधित आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी माल,सिनेमाघर,जिम,शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग इत्यादि फिलहाल बन्द रहेंगे। धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है,लेकिन इसमे केवल पुजारी इत्यादि को पूजा के लिए प्रवेश की अनुमति रहेगी। दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। विवाह समारोह मेंअधिकतम 20 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में दस व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह में शामिल होने वाले 20 व्यक्तियों की सूचि सात दिन पहले स्थानीय अधिकारियों को देना होगी।

जिले में अनेक सेवाओं को प्रतिबन्ध से मुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में साप्ताहिक संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक है इसलिए प्रतिबन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकाने सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेगी। जिन दुकानों को खोला जाएगा उसका निर्णय स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। सब्जी,फल इत्यादि का फेरी लगाकर विक्रय किया जा सकेगा,लेकिन सब्जी फल विक्रेताओं को हाथ ठेले का पंजीयन करवाना पडेगा। कालोनियों के भीतर चलने वाली एकल किराना दुकानें खोली जा सकेगी। होटल रेस्टोरेन्ट्स भी खोले जाएंगे,लेकिन वहां से सिर्फ डिलेवरी की जाएगी। वहां बैठकर खाया नहीं जा सकेगा। इसी तरह शराब दुकानें भी खोली जाएगी। कृषकों को कृषि कार्य के लिए आने जाने की छूट के अलावा कृषि सम्बन्धी दुकानें भी खोली जा सकेगी। आटो रिक्शा इत्यादि भी चलाए जा सकेंगे।

धारा 144 का संशोधित आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें।

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