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पेंशन की यूपीएस योजना का लाभ उठाना है तो एक अप्रैल से करें आवेदन

केंद्रीय कर्मचारियों को यदि गारंटी पेंशन लेनी है तो उनको यूपीएस के तहत एक अप्रैल से आवेदन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार अलग-अलग ऑप्शन चुन सकते हैं। कर्मचारियों को यूपीएस का आप्शन सिलेक्ट करने के लिए फार्म भरना होगा। इसके बाद ही कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


केंद्र सरकार ने पिछले दिनों अपने कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की थी। अब इस योजना के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है। जो कर्मचारी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उनको एक अप्रैल से आवेदन करना होगा। उनको अपनी पेंशन की योजना खुद चुननी होगी। यदि कर्मचारी आवेदन नहीं करते हैं तो उनको इस यूपीएस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्रा​धिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है।


यूपीएस और एनपीएस में के एक आप्शन
कर्मचारियों को अपनी नई पेंशन योजना का चयन करना है तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस ऑनलाइन आवेदन में कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब इनमें से कितने कर्मचारी इस नई पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, यह तो कर्मचारियों के विवेक पर ही निर्भर करेगा।


30 दिन का समय
केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक योजना का विकल्प चुनना होगा। यदि कर्मचारी कोई आवेदन नहीं करता है तो उसे पुरानी पेंशन नीति में ही समझा जाएगा। 30 अप्रैल के बाद कर्मचारी कोई आप्शन नहीं चुन सकता।

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