December 24, 2024

रतलाम जिले के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों के तीन आरोपी जिला बदर

city badar

रतलाम,25 नवंबर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जनहित एवं जन सुरक्षा में तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के दो आरोपियों को 06 माह और एक आरोपी 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया है।

जानकारी के अनुसार जिले के थाना बिलपांक क्षेत्र निवासी गोपी उर्फ गोपाल डिंडोर और थाना जावरा शहर अंतर्गत आनंद यादव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उपरोक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे ।

वही एक और आरोपी पुलिस थाना माणक चौक रतलाम अंतर्गत असलम उर्फ गुमड़ी चूड़ीगर 1 वर्ष की अवधि के लिए रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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